कठुआ कांड के तीन गवाहों की याचिका पर 16 मई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में आठ साल बच्ची से गैंगपेर और हत्या के मामले में तीन गवाहों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 16 मई को सुनवाई करेगा। इन गवाहों का आरोप है कि पुलिस उन्हें परेशान कर रही है।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के समक्ष सोमवार को साहिल शर्मा और दो अन्य की याचिका का उल्लेख किया गया। ये दोनों इस वारदात में शामिल नाबालिग आरोपी के कॉलेज के दोस्त हैं। पीठ इस मामले में बुधवार को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गई है।
याचिका में इऩ तीनों गवाहों ने कहा है कि उन्होंने अपने बयान पहले ही पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करा दिए हैं। मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान में इन तीनों ने कहा है कि पुलिस के सामने उन्होंने दबाव वजह से बयान दिया था।
सोमवार को दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि राज्य पुलिस अब उन्हें दोबारा पेश होने और फिर से बयान दर्ज कराने के लिए कह रही है और उनके परिवारों पर दबाव डाल रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने सात मई को कठुआ मामले को जम्मू-कश्मीर से बाहर पंजाब के पठानकोट में स्थानांतरित कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की जांच यह कहते हुए सीबीआइ को सौंपने से इनकार कर दिया था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जांच चल रही है और आरोपपत्र भी दाखिल हो चुका है।
गौरतलब है कि बक्करवाल समुदाय की आठ वर्षीय बच्ची कठुआ के एक गांव मे अपने घर के पास से खेलते समय 10 जनवरी को गायब हो गई थी। एक सप्ताह बाद उसी इलाके में बच्ची का शव मिला था। इस मामले में राज्य पुलिस ने सात आरोपियों के खिलाफ मुख्य आरोपपत्र दाखिल किया है जबकि नाबालिग आरोपी के खिलाफ कठुआ की अदालत में अलग से आरोपपत्र दाखिल किया गया है।