बजट सत्र बुलाने से राज्यपाल का ‘‘इनकार’’: पंजाब सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
सप्रीम कोर्ट पंजाब सरकार की, विधानसभा का सत्र बुलाने से ‘‘इनकार’’ करने के राज्यपाल के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करने को तैयार हो गया है। पंजाब सरकार ने सीजेआई की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई की मांग वाली याचिका का उल्लेख किया। पंजाब सरकार ने राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित से तीन मार्च से बजट सत्र बुलाने का अनुरोध किया था।
सप्रीम कोर्ट तीन मार्च को होने वाले बजट सत्र को राज्यपाल के ''इनकार'' के खिलाफ पंजाब सरकार की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करने पर सहमत हो गया। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि वह महाराष्ट्र शिवसेना राजनीतिक संकट पर पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ की सुनवाई के बाद दोपहर 3:50 बजे पंजाब सरकार की याचिका पर विचार करेगी।
पंजाब सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने याचिका पर मंगलवार को ही तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर दिन में 10 मिनट के लिए मामले की सुनवाई की जाती है तो संविधान पीठ की सुनवाई प्रभावित नहीं होगी।
पीठ ने सिंघवी से कहा कि वह संविधान पीठ के समक्ष जिरह करेंगे और इसलिए वह 3.50 बजे याचिका पर सुनवाई करेगी। पंजाब के राज्यपाल और मुख्यमंत्री मान के बीच तनाव पिछले हफ्ते बढ़ गया था।
बता दें कि बजट के लिए पंजाब विधानसभा का सत्र बुलाने को लेकर राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच चल रहा झगड़ा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। पंजाब सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की है कि कोर्ट घोषित करे कि पंजाब के राज्यपाल विधानसभा सत्र बुलाने के मामले में मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हैं। इसके साथ ही सरकार ने मांग की है कि पंजाब के राज्यपाल के प्रधान सचिव को निर्देश दिया जाए कि वह तीन मार्च को बजट के लिए पंजाब विधानसभा का सत्र बुलाने का इंतजाम करें।