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31 January 2018

सीलिंग मामलाः सुप्रीम कोर्ट ने मांगा मास्टर प्लॉन

File Photo

दिल्ली सीलिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक बार मान लें कि मॉनिटरिंग कमेटी को भंग कर दिया जाए, तो क्या निगम ऐसे मामलों में कार्रवाई नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए व अन्य पक्षकारों को दिल्ली का मास्टर प्लॉन लाने को कहा है।

छतरपुर रोड पर बनी मारबल दुकान वालों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि अब पांच फरवरी को सुनवाई होगी और अर्जियों का निपटारा कर देंगे। अब इधर या उधर का फैसला होगा। छतरपुर रोड पर बनी मारबल दुकान मालिकों ने दलील दी कि यह सड़क जोनल प्लॉन में कॉमर्शियल घोषित की गई है और इस पर होटल व अन्य शोरूम हैं लेकिन इस जमीन को खेती की जमीन के आधार पर सील किया जा रहा है। जब पूरी सड़क को कॉमर्शियल किया गया है तो दुकानों को सील नहीं किया जा सकता। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जोनल प्लॉन देखने के बाद कहा कि इसके लिए मास्टर प्लॉन भी देखना होगा।

मालूम हो कि दिल्ली में सीलिंग के मुद्दे पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय जल्द प्लॉन ला सकता है। डीडीए और शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारी मिलकर प्लॉन बना रहे हैं। मंगलवार को एलजी अनिल बैजल ने डीडीए के अधिकारियों से मिलकर जल्द ठोस प्लॉन देने को कहा था।

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TAGS: sealing, delhi, master plan, SC, सीलिंग, दिल्ली, मास्टर प्लान, सुप्रीम कोर्ट
OUTLOOK 31 January, 2018
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