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17 October 2024

नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए संविधान के तहत सांस्कृतिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती: सुप्रीम कोर्ट

file photo

नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को कहा कि किसी राज्य में विभिन्न जातीय समूहों की मौजूदगी संविधान में किसी की संस्कृति के संरक्षण के लिए गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

सीजेआई ने संविधान के अनुच्छेद 29(1) का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है, "भारत के क्षेत्र या उसके किसी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को, जिनकी अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, उन्हें इसे संरक्षित करने का अधिकार होगा।"

सीजेआई ने अपने लिए लिखते हुए, बहुमत के फैसले से सहमति जताते हुए याचिकाकर्ताओं के इस दावे को खारिज कर दिया कि धारा 6ए अनुच्छेद 29 का उल्लंघन करती है क्योंकि यह बांग्लादेश से आए प्रवासियों को असम में सामान्य रूप से रहने और नागरिकता हासिल करने की अनुमति देती है, जो बदले में असमिया संस्कृति के संरक्षण का प्रयास करने वालों के अधिकार का उल्लंघन करती है।

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सीजेआई ने कहा,"याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी प्रवासियों के आने से असम की संस्कृति का उल्लंघन हो रहा है, जिन्हें नागरिकता प्रदान की गई है, और धारा 6ए, जिस हद तक इस घुसपैठ की अनुमति देती है, वह असंवैधानिक है। मैं इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। सबसे पहले, संवैधानिक सिद्धांत के अनुसार, किसी राज्य में विभिन्न जातीय समूहों की मौजूदगी अनुच्छेद 29(1) द्वारा गारंटीकृत अधिकार का उल्लंघन करने के लिए पर्याप्त नहीं है।"

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि विभिन्न संवैधानिक और विधायी प्रावधान असमिया सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करते हैं। उन्होंने कहा, "असम के नागरिकों के सांस्कृतिक और भाषाई हितों की रक्षा संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों द्वारा की जाती है। इस प्रकार, नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए संविधान के अनुच्छेद 29(1) का उल्लंघन नहीं करती है।"

पीठ में न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। पीठ ने धारा 6ए की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाने वाली 17 याचिकाओं पर अपना आदेश सुनाया। इस धारा को असम समझौते के तहत आने वाले लोगों की नागरिकता से निपटने के लिए एक विशेष प्रावधान के रूप में नागरिकता अधिनियम में शामिल किया गया था।

इसमें कहा गया है कि जो लोग 1 जनवरी, 1966 को या उसके बाद लेकिन 25 मार्च, 1971 से पहले, 1985 में संशोधित नागरिकता अधिनियम के अनुसार बांग्लादेश सहित निर्दिष्ट क्षेत्रों से असम आए थे और तब से पूर्वोत्तर राज्य के निवासी हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए धारा 18 के तहत खुद को पंजीकृत करना होगा। नतीजतन, प्रावधान में असम में रहने वाले प्रवासियों, विशेष रूप से बांग्लादेश से आए लोगों को नागरिकता देने की कट-ऑफ तारीख 25 मार्च, 1971 तय की गई।

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OUTLOOK 17 October, 2024
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