सत्र न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को समन पर रोक लगाने से किया इनकार, ईडी के सामने पेशी से नहीं मिली राहत
सत्र अदालत ने ईडी की शिकायत के संबंध में मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस शिकायत में उन पर कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन की अनदेखी करने का आरोप लगाया गया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश सयाल ने केजरीवाल को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट का अनुरोध करने का निर्देश दिया। केजरीवाल ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा के निर्देश के खिलाफ सत्र अदालत में अपील की थी, जिन्होंने उन्हें 16 मार्च को उनके सामने पेश होने का आदेश दिया था।
प्रवर्तन निदेशालय ने मजिस्ट्रेट अदालत में दो शिकायतें दर्ज कीं, जिसमें मामले से संबंधित कई समन की अवहेलना के लिए केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई। सबसे हालिया शिकायत धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के तहत जारी समन संख्या 4 से 8 का जवाब देने में केजरीवाल की विफलता से संबंधित है।
इससे पहले, ईडी ने बंद हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल द्वारा शुरुआती तीन सम्मनों का पालन न करने के संबंध में मजिस्ट्रेट अदालत का दरवाजा खटखटाया था। पहले तीन समन से संबंधित मामले की सुनवाई एसीएमएम मल्होत्रा की अदालत में अन्य शिकायत के साथ 16 मार्च को होनी है। केजरीवाल ने अब तक एजेंसी द्वारा जारी आठ समन को नजरअंदाज किया है।