शाही ईदगाह विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई स्थगित की, अब 16 अक्टूबर को करेगा सुनवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले की सुनवाई स्थगित कर दी और मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 अक्टूबर की तारीख तय की। जब मामले की सुनवाई हुई, तो हाईकोर्ट को बताया गया कि एक मुकदमे में संशोधन के लिए आवेदन पर आपत्तियां दायर नहीं की गई हैं। हिंदू पक्ष ने अपने एक मुकदमे में संशोधन की मांग की थी।
इस मामले की सुनवाई जस्टिस मयंक कुमार जैन कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने मामले से जुड़े कुल 18 मुकदमों को एक साथ जोड़ दिया है। इस बीच, मुस्लिम पक्ष की ओर से 11 जनवरी के उस आदेश को वापस लेने के लिए आवेदन दायर किया गया है, जिसमें हाईकोर्ट ने मामले से जुड़े सभी मुकदमों को एक साथ जोड़ने का निर्देश दिया था।
1 अगस्त, 2024 को जस्टिस जैन ने हिंदू वादियों के मुकदमों की स्वीकार्यता को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी थी। 1 अगस्त के आदेश में, उच्च न्यायालय ने यह भी माना था कि ये मुकदमे सीमा अधिनियम, वक्फ अधिनियम और पूजा स्थल अधिनियम, 1991 द्वारा वर्जित नहीं हैं, जो 15 अगस्त, 1947 को मौजूद किसी भी धार्मिक संरचना के रूपांतरण पर रोक लगाते हैं।
हिंदू पक्ष ने शाही ईदगाह मस्जिद की संरचना को हटाने के बाद कब्जे के साथ-साथ मंदिर की बहाली और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए 18 मुकदमे दायर किए हैं। विवाद मथुरा में मुगल सम्राट औरंगजेब-युग की शाही ईदगाह मस्जिद से संबंधित है, जिसके बारे में आरोप है कि इसे भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर एक मंदिर को ध्वस्त करने के बाद बनाया गया था। हालांकि, मुस्लिम पक्ष (शाही ईदगाह और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की प्रबंधन समिति) ने कई आधारों पर मुकदमों का विरोध किया है।