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05 November 2019

चिन्मयानंद केस में भाजपा नेता डीपीएस राठौर का नाम, एसआईटी ने तैयार की चार्जशीट

चिन्मयानंद यौन उत्पीड़न मामले में एसआईटी ने तैयार की चार्जशीट, भाजपा नेता डीपीएस राठौर का भी नाम | File Photo

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में चिन्मयानंद यौन उत्पीड़न मामले में एसआईटी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसआईटी ने बताया कि चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने के मामले में भाजपा नेता और जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन डीपीएस राठौर का नाम भी चार्जशीट में शामिल किया गया है। डीपीएस राठौर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और यूपी प्रदूषण बोर्ड के चेयरमैन जेपीएस राठौर के भाई हैं। एसआईटी कल यानी बुधवार को चार्जशीट कोर्ट में पेश करेगी। एसआईटी ने दावा किया कि बीजेपी नेता डीपीएस राठौर को भी पेन ड्राइव में अश्लील वीडियो दिए गए थे। उन्हीं अश्लील वीडियो के आधार पर बीजेपी नेता डीपीएस राठौर ने चिन्मयानंद से सवा करोड़ रुपए मांगे थे। इसके अलावा डीपीएस राठौर के साथ एक और शख्स अजीत सिंह का नाम भी चार्जशीट में शामिल किया गया है।

4700 पन्नों की चार्जशीट

एसआईटी का कहना है कि दो महीने में चार्जशीट पूरी की गई है, जिसमें 55 अभिलेख संकलित किए गए हैं। चार्जशीट 4700 पन्नों की तैयार की गई है। पूरी जांच में 105 गवाहों के बयान लिए गए हैं। एसआईटी चीफ नवीन अरोड़ा का कहना है कि पूरी विवेचना में सारे वीडियो और ऑडियो की एफएसएल से जांच कराई गई थी जो सही पाए गए हैं और धारा 67ए भी सही पाई गई। पूरी सीडीआर में रंगदारी मांगने के आरोप भी सही पाए गए हैं। एसआईटी का यह भी कहना है कि चिन्मयानंद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली छात्रा द्वारा 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में स्थानीय पुलिस और कॉलेज के स्टाफ की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है जिसकी रिपोर्ट शासन को सौंपी जा रही है। साथ ही आरोप है कि लॉ कॉलेज की छात्रा ने यौन उत्पीड़न का आरोप 5 करोड़ की रंगदारी ना मिलने के बाद लगाया था, जिसमें उसके तीन दोस्त भी शामिल थे। लेकिन इस पूरे मामले में बीजेपी नेता का सवा करोड़ मांगने के मामले में यहां राजनीति में हलचल पैदा हो गई है। फिलहाल एसआईटी कल कोर्ट में दोनों ही मामलों में चार्जशीट पेश करेगी।

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चश्मा नहीं हुआ बरामद

एसआईटी ने कहा कि पीड़िता का चश्मा बरामद नहीं हुआ है। पीड़िता और संजय ने ही हॉस्टल से अपना सारा सामान निकाला। एसआईटी को शक है चश्मा लड़की और संजय द्वारा हटाया गया। जिला पुलिस की गतिविधियों को भी एसआईटी शासन को बताएगी। भाजपा नेता डी पी सिंह और अजीत सिंह पर धारा 385 506 201 की धारा के तहत कार्यवाही होगी।

 

TAGS: SIT, chargesheet, up, shahjahanpur, chinmayanand case, bjp leader, dps rathore
OUTLOOK 05 November, 2019
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