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05 March 2024

हिमाचल के छह विधायक पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद किए गए थे अयोग्य घोषित

file photo

हिमाचल प्रदेश में हाल ही में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद अयोग्य घोषित किए गए छह कांग्रेस विधायकों ने अपनी अयोग्यता के खिलाफ मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। पूर्व विधायकों ने राज्य विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के 29 फरवरी के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है।

कांग्रेस के ये बागी, जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया था, बाद में पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हुए बजट पर मतदान से अनुपस्थित रहे। सत्तारूढ़ कांग्रेस ने इस आधार पर उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग की थी।

अयोग्य ठहराए गए विधायकों में राजिंदर राणा, सुधीर शर्मा, इंदर दत्त लखनपाल, देविंदर कुमार भुट्टू, रवि ठाकुर और चेतन्य शर्मा हैं। उनकी अयोग्यता के बाद, सदन की प्रभावी ताकत 68 से घटकर 62 हो गई है, जबकि कांग्रेस विधायकों की संख्या 40 से घटकर 34 हो गई है।

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OUTLOOK 05 March, 2024
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