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19 August 2023

सोशल मीडिया यूजर्स को इसके प्रभाव और पहुंच को लेकर सावधान रहना चाहिएः सुप्रीम कोर्ट

file photo

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सोशल मीडिया यूजर्स को इसके प्रभाव और पहुंच को लेकर सावधान रहना चाहिए। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी अभिनेता और तमिलनाडु के पूर्व विधायक एसवी शेखर द्वारा दायर एक याचिका को खारिज करते हुए की, जो 2018 में कथित तौर पर महिला पत्रकारों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों वाली एक फेसबुक पोस्ट साझा करने के मामले का सामना कर रहे हैं।

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति पीके मिश्रा की पीठ मद्रास उच्च न्यायालय के 14 जुलाई के आदेश के खिलाफ शेखर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने उनके द्वारा साझा की गई पोस्ट से संबंधित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

पीठ ने याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील से रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा, "अगर कोई सोशल मीडिया का उपयोग करता है, तो उसे इसके प्रभाव और पहुंच के बारे में अधिक सावधान रहना चाहिए।" वकील ने तर्क दिया कि शेखर ने घटना की तारीख पर अपनी आंखों में कुछ दवा डाली थी, जिसके कारण वह अपने द्वारा साझा की गई पोस्ट की सामग्री को नहीं पढ़ सका।

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पीठ ने कहा कि सोशल मीडिया का उपयोग करते समय व्यक्ति को सावधान रहना होगा। अगर किसी को सोशल मीडिया का इस्तेमाल जरूरी लगता है तो उसे परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए।

अपने आदेश में, उच्च न्यायालय ने कहा था कि शेखर ने 19 अप्रैल, 2018 को "अपने फेसबुक अकाउंट पर एक अपमानजनक, अपमानजनक और अश्लील टिप्पणी प्रकाशित/प्रसारित की थी" जिसके बाद चेन्नई पुलिस आयुक्त के समक्ष एक शिकायत दर्ज की गई थी।

मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी और तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों में उनके खिलाफ अन्य निजी शिकायतें भी दर्ज की गई थीं। उच्च न्यायालय के समक्ष, शेखर के वकील ने तर्क दिया था कि उन्हें उस संदेश की सामग्री के बारे में पता नहीं था जो उन्हें भेजा गया था और उन्होंने इसे केवल अपने फेसबुक अकाउंट से अग्रेषित किया था।

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OUTLOOK 19 August, 2023
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