इंद्राणी मुखर्जी ने कोर्ट से कहा, अगर मेरी मौत होती है तो क्या सीबीआई लेगी जिम्मेदारी
शीना बोरा मर्डर केस में जेल की सजा काट रही आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने मंगलवार को अपनी जमानत याचिका पर खुद बहस की। मुंबई की विशेष सीबीआई कोर्ट में इंद्रानी ने कहा, 'अगर मेरी मौत होती है तो क्या सीबीआई इसकी जिम्मेदारी लेगी।'
इससे पहले भी इंद्राणी मुखर्जी ने सीबीआई की कोर्ट में खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत याचिका दायर की थी। उन्होंने सीबीआई कोर्ट के सामने खराब स्वास्थ्य और जेल में अपनी जान को खतरा होने का कारण बताते हुए अगस्त महीने में जमानत याचिका दायर की थी। तब जस्टिस जे सी जगदले की पीठ ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
सुनवाई के दौरान जज ने कहा था कि खराब स्वास्थ्य के संबंध में उनका दावा भी अदालत में बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है। वहीं, सीबीआई ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इंद्राणी मुखर्जी को सुरक्षित कोठरी में रखा गया है और जेल परिसर में चौबीसों घंटे सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं।
पिछले महीने बिगड़ी थी तबियत
सितंबर महीने के आखिर में जेल में रहने के दौरान ही इंद्राणी मुखर्जी की तबियत बिगड़ी थी, जिसके बाद उन्हें एक हफ्ते में दो बार मुंबई के जेजे अस्पताल में दाखिल कराया गया था। इंद्राणी मुखर्जी अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के मामले में अभी मुंबई की भायखला जेल में बंद हैं। उसे अगस्त 2015 में गिरफ्तार किया गया था।
2012 में हुई थी शीना बोरा की हत्या
2012 में 24 अप्रैल को शीना बोरा की हत्या कर दी गई थी लेकिन मामले का खुलासा 2015 में हुआ जब इंद्राणी के ड्राइवर श्यामवर राय को हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इंद्राणी पर आरोप है कि उसने अपने पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम राय के साथ मिलकर इंद्राणी की पूर्व शादी से हुई बेटी शीना की हत्या कर दी थी। 25 अप्रैल को उसकी लाश को डिस्पोज कर दिया गया।