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01 June 2019

अगस्ता वेस्टलैंड: मनी लांड्रिंग मामले में बिचौलिए सुशेन मोहन गुप्ता को मिली सशर्त जमानत

File Photo

दिल्ली की एक विशेष कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में गिरफ्तार कथित रक्षा बिचौलिए सुशेन मोहन गुप्ता को शनिवार को जमानत दे दी। उन्हें पांच-पांच लाख के दो बॉन्ड भरने होंगे। वहीं, इसी मामले में एक अन्य आरोपी राजीव सक्सेना को कोर्ट ने इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत दे दी है। 

इससे पहले हुई पिछली सुनवाई में विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने आरोपी सुशेन गुप्ता और प्रवर्तन निदेशालय की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था। सुशेन गुप्ता की ओर से पेश हुऐ वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा था कि उनके मुवक्किल ने जांच में हमेशा सहयोग किया है और जब भी जांच एजेंसी को जरूरत होगी, वे हाजिर हो जायेंगे क्योंकि उनकी भारत में उनकी गहरी जड़ें हैं।

वहीं, निदेशालय के वकील डीपी सिंह और एनके मट्टा ने कहा था कि जांच अभी शुरुआती दौर में है और अगर जमानत दी गई तो आरोपी फरार हो सकता है और जांच को प्रभावित कर सकता है। सुशेन गुप्ता को धनशोधन अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था और निदेशालय ने गत 22 मई को पूरक आरोपपत्र दायर किया था।

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बता दें कि सुशेन मोहन गुप्ता को धन शोधन निरोधक कानून (PMLA) के तहत एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी ने कहा था कि इस मामले में गुप्ता की भूमिका राजीव सक्सेना के खुलासों के आधार पर सामने आई। राजीव सक्सेना को संयुक्त अरब अमीरात से प्रत्यर्पित किया गया और यहां एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। वह इस मामले में सरकारी गवाह बन गया।

 

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TAGS: Special Court, grants, bail, Sushen Mohan Gupta, alleged, middleman, Agusta Westland, money laundering case
OUTLOOK 01 June, 2019
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