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30 June 2018

अदालत ने माल्या को भेजा नोटिस, 27 अगस्त को कोर्टे में पेश होने को कहा

File Photo

मुम्बई की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अर्जी पर शराब कारोबारी विजय माल्या को नोटिस जारी किया तथा  उसे 27 अगस्त को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है।

ईडी ने नए कानून के तहत विजय माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कराने और उसकी साढ़े 12 सौ करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने के लिए अदालत में अपील की थी। ईडी ने याचिका में कहा था कि इन संपत्तियों में अचल संपत्तियां और शेयर्स जैसी चल संपत्तियां शामिल हैं। यह कदम नौ हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के दो बैंक लोन की राशि में हेरी-फेरी करने के मामले में उठाया गया है। इन दो बैंक लोन में आईडीबीआई बैंक और भारतीय स्टेट बैंक शामिल हैं। अदालत ने ईडी की याचिका मंजूर कर विजय माल्या को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है।

नया कानून कर्ज नहीं चुकाने वाले भगोड़ों की सभी संपत्ति जब्त करने का अधिकार देता है। ईडी ने विजय माल्या की संपत्तियां जब्त करने की मांग की है। इनमें वे संपत्तियां भी शामिल हैं जिन पर माल्या का अप्रत्यक्ष नियंत्रण है।

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विजय माल्या ने हाल ही में एक प्रेस रिलीज कर बताया था कि मैंने सरकारी बैंकों की बकाया राशि वापस करने के पूरे प्रयास किए हैं। माल्या ने दावा किया करते हुए कहा कि मैंने भारत में सरकारी बैंकों के कर्ज नहीं चुकाने को लेकर 2016 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखकर अपना पक्ष रख दिया था, जिसपर दोनों में से किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

 

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TAGS: Special court, summons, Mallya, fugative offenders, ordinance
OUTLOOK 30 June, 2018
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