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05 August 2022

एसएससी घोटालाः पार्थ चटर्जॉ को कोर्ट ने 18 अगस्त तक भेजा जेल, वकील ने अर्पिता मुखर्जी की जान को बताया खतरा

ANI

पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को एसएससी घोटाला मामले में शुक्रवार को कोलकाता की एक विशेष अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अदालत ने पूर्व मंत्री की जमानत याचिका खारिज कर दी और निर्देश दिया कि चटर्जी और मुखर्जी को 18 अगस्त को फिर से पेश किया जाए जब मामले की फिर से सुनवाई होगी।

अर्पिता मुखर्जी की वकील ने रबा रि उनकी जान को खतरा है. हम उसके लिए एक डिवीजन 1 कैदी श्रेणी चाहते हैं। उसके भोजन और पानी की पहले जांच की जानी चाहिए और फिर उसे दिया जाना चाहिए। ईडी के वकील ने भी समर्थन किया कि उनकी सुरक्षा को खतरा है क्योंकि 4 से अधिक कैदियों को नहीं रखा जा सकता है।

पार्थ चटर्जी के वकील ने कहा कि ईडी ने इस मामले में 22 जुलाई को जब उनके घर पर छापा मारा था तो कुछ भी बरामद नहीं हुआ। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से पूछने की कोशिश करते हैं जो अपराध में शामिल नहीं है, तो वह स्पष्ट रूप से असहयोगी होगा। चटर्जी के वकील ने जमानत याचिका दायर की। ईडी ने इसका विरोध करते हुए कहा, "जेल हिरासत की आवश्यकता है।" पार्थ चटर्जी के वकील ने कहा कि इस मामले में कोई भी सामने नहीं आया है और ना ही किसी ने ये कहा कि उनसे रिश्वत मांगी थी.।

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विशेष पीएमएलए अदालत के न्यायाधीश जिबोन कुमार साधु ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की प्रार्थना पर चटर्जी और मुखर्जी की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत को मंजूरी दे दी। इन दोनों पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत आरोप हैं।

चटर्जी और मुखर्जी 23 जुलाई को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) द्वारा की गई अवैध भर्तियों में मनी ट्रेल की जांच के सिलसिले में ईडी की हिरासत में हैं। ईडी ने दावा किया है कि उसने मुखर्जी के स्वामित्व वाले अपार्टमेंट से 49.80 करोड़ रुपये नकद, आभूषण और सोने की छड़ें बरामद की हैं।

कथित घोटाला हुआ तब पार्थ चटर्जी राज्य के शिक्षा मंत्री थे.।पार्थ चटर्जी ने बरामद कैश को लेकर कहा है कि वो पैसा उनका नहीं है। पार्थ चटर्जी को बंगाल मंत्रिमंडल से निकाला जा चुका है।

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OUTLOOK 05 August, 2022
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