पशु बिक्री बैन नोटिफिकेशन पर जारी रहेगी रोक: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट द्वारा केंद्र के पशु बिक्री बैन नोटिफिकेशन पर लगाई गई रोक को जारी रखते हुए पूरे देश में लागू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट को फैसला जारी रहेगा और पूरे देश में लागू रहेगा।
मंगलवार को चीफ जस्टिस जेएस खेहर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बैंच ने यह अहम फैसला दिया। दोनों ने केंद्र सरकार के उस नोट को भी देखा, जिसमें उस नोटिफिकेशन को फिर से नए सिरे से तैयार करने की बात कही गई है। केंद्र सरकार ने 23 मई को पशु ब्रिकी बैन के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया था। लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को जारी रखते हुए उसे पूरे देश में लागू कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने वध के लिए मवेशियों को खरीदने और बचने पर रोक लगाने वाली अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सारी याचिकाओं का निपटारा किया और कहा कि जब नए नियम बनेंगे तो कोई भी कोर्ट में चुनौती दे सकता है।सुप्रीम कोर्ट ने आल इंडिया जमियतुल कुरैश एक्शन कमेटी की याचिका का भी निपटारा किया। उसमें 23 मई को जारी की गई नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का पक्ष रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पीएस नरसिम्हा ने कहा कि केंद्र की वह अधिसूचना तब तक लागू नहीं हो सकती जब तक राज्य सरकार अपने यहां के बाजार या फिर ऐसी जगह जहां पशु बिक्री होती हो वहां पर इसे जरूरी नहीं करती।