श्रमिकों को राज्य के बाहर नहीं बल्कि भीतर कार्यस्थल तक जाने की अनुमति मिलेगी
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि देश के अनेक राज्यों में लॉकडाउन के कारण फंसे मजदूरों को राज्य के भीतर अपने कार्यस्थल पर वापस जाने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि गृह सचिव अजय भल्ला ने स्पष्ट किया है कि श्रमिकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में लॉकडाउन की अवधि में यानी तीन मई तक जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
20 अप्रैल से गतिविधियां शुरू होंगी
भल्ला ने आदेश जारी करके कहा है कि कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने के बाद उद्योग, कृषि, निर्माण और अन्य क्षेत्रों में लगे श्रमिक अपने कार्य स्थल से चल दिए। ये लोग राज्य सरकारों के राहत शिविरों में रह रहे हैं। चूंकि संक्रमण से लड़ रहे जिलों के बाहर 20 अप्रैल से गाइडलाइन के अनुसार गतिविधियों की अनुमति दी गई है। ऐसे में इन श्रमिकों को औद्योगिक, निर्माण, विनिर्माण, खेती और मनरेगा गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा सकता है।
यह गाइड लाइन माननी होगी
इन श्रमिकों का स्थानीय अधिकारियों के पास पंजीकरण किया जाएगा और उनके लिए उपयुक्त कार्य के चयन के लिए उनकी कुशलता की जानकारी जुटाई जाएगी। राज्य के भीतर कार्यस्थल पर जाने के इच्छुक श्रमिकों की स्क्रीनिंग होगी और बीमारी का कोई लक्षण न मिलने पर उन्हें जाने की अनुमति होगी।
गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार श्रमिकों को राज्य के बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कार्यस्थल तक की यात्रा के दौरान भी उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और बसों को सेनिटाइज किया जाएगा। यात्रा के लिए स्थानीय अधिकारी भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।