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07 July 2018

सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर को मिली जमानत

File Photo

सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि उन्हें अब औपचारिक जमानत लेने की जरूरत नहीं है। सेशन कोर्ट पहले ही उनकी अग्रिम जमानत मंजूर कर चुका है।

शशि थरूर शनिवार को एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में थरूर को आत्महत्या के लिए उकसाने और पत्नी के साथ क्रूरता बरतने का आरोपी बनाया है। पुलिस का कहना है कि थरूर के खिलाफ आरोपों की जांच पेशेवर तरीके से की गई है।

गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें इस मामले में एक लाख रुपये के मुचलके पर अग्रिम ज़मानत दे दी थी। दिल्ली पुलिस ने उनकी अग्रिम जमानत का विरोध किया था लेकिन थरूर के विदेश जाने पर रोक रहेगी।

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इससे पहले पांच जून को पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा था कि थरूर के खिलाफ केस चलाने के लिए पर्याप्त आधार हैं तथा उन्हें सात जुलाई को पेश होने का आदेश दिया था।

17 जनवरी, 2014 की रात दिल्ली के लीला होटल के कमरा नंबर 345 में शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर संदिग्ध हालात में मृत मिली थीं। 

वहीं, इस मामले में मसुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर याचिका पर भी आपत्ति जताई गई और दलील दी गई कि इस मामले में उनकी क्या भूमिका है। कोर्ट ने इस बारे में याचिका की स्क्रूटनी के लिए 26 जूलाई तक का समय दिया है।

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TAGS: Sunanda Pushkar, death case, Patiala House, court, grant bail, Shashi Tharoor
OUTLOOK 07 July, 2018
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