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10 August 2018

आरुषि मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की तलवार दंपति की रिहाई के खिलाफ CBI की अपील

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आरुषि मर्डर केस में तलवार दंपती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आरुषि के माता-पिता राजेश और नूपुर तलवार को सबूतों के अभाव में रिहा किए जाने के फैसले के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सबूतों को लेकर सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई थी।

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने आरुषि-हेमराज मर्डर केस में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तलवार दंपती की रिहाई के फैसले को चुनौती दी है।

गौरतलब है कि इलाहबाद हाईकोर्ट ने गत 12 अक्टूबर को तलवार दंपती को संदेह का लाभ देते हुए उनकी 14 वर्षीय बेटी और नौकर हेमराज की हत्या में बरी कर दिया था। दोनों की हत्या नोएडा के जलवायु विहार इलाके में 16 मई 2008 को की गई थी।

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इलाहबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद की सीबीआई अदालत का 26 नवंबर 2013 को तलवार दंपती को उम्रकैद का फैसला सुनाने के फैसले को पलट दिया था और तलवार दंपती को रिहा करने के आदेश दिए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा बरी किए जाने के बाद राजेश और नूपुर तलवार 16 अक्टूबर को गाजियाबाद के डासना जेल से बाहर आए।

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TAGS: Supreme Court, admits, the appeal filed, Central Bureau of Investigation, Arushi Talwar, murder case
OUTLOOK 10 August, 2018
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