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20 January 2020

सुप्रीम कोर्ट का इलेक्टोरल बॉन्ड पर फिलहाल रोक से इनकार, केंद्र और चुनाव आयोग से मांगा जवाब

File Photo

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलेक्टोरल बॉन्ड (चुनावी चंदा) पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) की ओर से दायर याचिका पर जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र और चुनाव आयोग से दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।हालांकि, चुनाव आयोग (ईसी) की तरफ से जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा गया था।

'दिल्ली चुनाव में भेजी जाएगी करोड़ों रूपए'

एडीआर की ओर से सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव के मद्देनजर इस योजना पर तत्काल रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने सुनवाई के दौरान इस बात पर जोर देते हुए कहा कि योजना का अवैध रूप से क्रियानवयन हो रहा है और हजारों करोड़ रुपये की अवैध धनराशि इस योजना के जरिए दिल्ली चुनाव से पहले भेजी जाएगी।

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इससे पहले, शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित चुनावी बॉन्ड योजना पर रोक लगाने के लिए एक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की थी।

'यह बॉन्ड काले धन को बढ़ाने का जरिया'

उन्होंने आरोप लगाया कि यह योजना सत्ता में मौजूद पार्टी के पक्ष में बेहिसाब काले धन को बढ़ाने का एक जरिया है। वहीं, चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने कोर्ट को बताया कि ये सभी तर्क पहले से ही बताए जा रहे है।

क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम

मोदी सरकार ने चुनावी खर्च में पार्दशिता को लेकर 2 जनवरी 2018 को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की शुरुआत की थी। केंद्र ने कहा कि इससे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी और काले धन पर रोक लगेगा। इसमें कोई व्यक्ति, कॉरपोरेट और अन्य संस्थाएं बैंक से बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में देती है और राजनीतिक दल इस बॉन्ड को बैंक में जमाकर रकम हासिल करते हैं।

जानें किस बैंक को है ये अधिकार

अभी भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की 29 शाखाओं को इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने और उसे जमा करने के लिए अधिकृत किया गया है। ये शाखाएं नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, गांधीनगर, चेन्नई, चंडीगढ़, रांची, पटना, गुवाहाटी, जयपुर, भोपाल और बेंगलुरु की हैं।

 

 

 

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TAGS: Supreme Court, declines, stay on Electoral Bonds Scheme, ADR
OUTLOOK 20 January, 2020
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