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21 July 2025

सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ एफआईआर की कर्नाटक सरकार की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक सरकार की याचिका खारिज कर दी, जिसमें हावेरी जिले में एक किसान की मौत के संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर उनके पोस्ट के लिए भाजपा के लोकसभा सदस्य तेजस्वी सूर्या के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी।

भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोदचंद्रन की पीठ ने कर्नाटक सरकार की याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा, "इस मामले का राजनीतिकरण न करें, मतदाताओं के समक्ष अपनी लड़ाई लड़ें।"

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हावेरी जिले में एक किसान की आत्महत्या के संबंध में कथित तौर पर 'फर्जी खबर' फैलाने के लिए सूर्या के खिलाफ दर्ज मामला रद्द कर दिया था।उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए कर्नाटक सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

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7 नवंबर, 2024 को सूर्या ने कन्नड़ न्यूज़ पोर्टल का एक लेख शेयर किया था जिसमें दावा किया गया था कि रुद्रप्पा चन्नप्पा बालिकाई नाम के एक किसान ने अपनी ज़मीन वक्फ बोर्ड द्वारा कब्ज़ा लिए जाने के बाद आत्महत्या कर ली थी। बाद में, यह पता चलने पर कि ये दावे निराधार थे, पोस्ट हटा दी गई।

हावेरी जिले के पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि किसान की आत्महत्या 6 जनवरी, 2022 को हुई थी। आत्महत्या किसी वक्फ बोर्ड भूमि विवाद से संबंधित नहीं थी, बल्कि फसल नुकसान और बकाया ऋण से वित्तीय दबाव के कारण हुई थी।

7 नवंबर को पुलिस ने विभिन्न समूहों के बीच घृणा, दुर्भावना या दुश्मनी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बयान प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 353(2) के तहत स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया।

दिसंबर में उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी करते हुए कि सोशल मीडिया पर सूर्या की पोस्ट के लिए उनके खिलाफ दंडात्मक प्रावधान लागू करने का कोई तत्व नहीं है, कहा था कि ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की अनुमति देना "कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, जब जांच करने के लिए कुछ भी नहीं है।"

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TAGS: Tejasvi surya, supreme court, Karnataka government,
OUTLOOK 21 July, 2025
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