सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में शरद पवार के गुट के लिए 'राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार' के नाम की दी अनुमति, जाने क्या होगा चुनाव चिन्ह
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को शरद पवार गुट को देश में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए अपने नाम के रूप में 'राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार' का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी। वहीं, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दिया कि उनके नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) बैनर, पोस्टर या किसी भी चुनाव सामग्री पर पार्टी के संस्थापक शरद पवार की तस्वीर,उनके नाम का इस्तेमाल नहीं करेगी।
जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की पीठ ने अनुभवी राजनेता के नेतृत्व वाले एनसीपी ब्लॉक को अपने प्रतीक 'तुरहा उड़ाते हुए आदमी' (एक पारंपरिक तुरही जिसे तुतारी भी कहा जाता है) के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी। पीठ ने शरद पवार समूह की याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें अजीत पवार गुट को चुनाव आयोग द्वारा आवंटित 'घड़ी' चुनाव चिह्न का उपयोग करने से इस आधार पर रोकने की मांग की गई थी कि यह समान अवसर को बाधित कर रहा है।
शरद पवार द्वारा स्थापित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के विभाजन से पहले तक उसका चुनाव चिन्ह 'घड़ी' हुआ करता था। वर्तमान में, चुनाव चिह्न अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट के पास है। पीठ ने चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) दोनों को 'राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार' और उसके प्रतीक, जो 'तुरहा उड़ाता हुआ आदमी' है, को मान्यता देने का निर्देश दिया।
अजित पवार ने पिछले साल जुलाई में राकांपा को विभाजित कर दिया था और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली भाजपा-शिवसेना सरकार में शामिल होने के लिए अधिकांश विधायकों के साथ चले गए थे।14 मार्च को, यह देखते हुए कि शरद पवार के नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल अजीत पवार गुट द्वारा राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया जा सकता है, शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) गुट से जवाब मांगा था। अस्सी वर्षीय मराठा नेता की याचिका में प्रतिद्वंद्वी खेमे द्वारा उनकी लोकप्रियता के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है।