Advertisement
17 March 2020

सुप्रीम कोर्ट का फैसला- अब नेवी की महिला अधिकारियों को मिलेगा स्थायी कमीशन

FILE PHOTO

सुप्रीम कोर्ट ने नौसेना में सेवा देने वाली महिला अधिकारियों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा महिलाएं पुरुषों की तरह ही बराबर मुस्तैदी के साथ जहाज पर सवार हो सकती हैं और इसलिए इस मामले में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐतिहासिक फैसल सुनाते हुए स्थायी कमीशन देने में महिला अधिकारियों की शारीरिक सीमाओं का हवाला देने वाली केंद्र की याचिका को खारिज कर दिया।

 

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लैंगिक रूढ़ियों का मामला बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाएं पुरुष अधिकारियों के समान दक्षता के साथ नौकायन कर सकती हैं और कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।

Advertisement

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि सामाजिक और मानसिक कारण बताकर महिला अधिकारियों को अवसर से वंचित रखना बेहद बेदभावपूर्ण रवैया है और यह बर्दाश्त के काबिल नहीं है।

कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे: केंद्र

इस मामले में केंद्र सरकार ने 11 मार्च को लोकसभा में कहा था कि सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के लिए वह तैयार हैं। साथ ही सरकार ने कहा कि वह इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पूरा पालन करेगी। रक्षा राज्यमंत्री श्रीपद नाइक ने टीएमसी सांसद सौगत रॉय के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी थी।

जानें किन विभागों को मिलेगा स्थायी कमिशन

महिला अफसरों को न्यायाधीश एडवोकेट जनरल, सेना शिक्षा कोर, सिग्नल, इंजीनियर, आर्मी एविएशन, आर्मी एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स और इंटेलिजेंस कोर में स्थायी कमीशन दिया जाएगा।

 

 

 

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
TAGS: Supreme Court, grants, permanent commission, women officers, Navy.
OUTLOOK 17 March, 2020
Advertisement