सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक एसके मिश्रा के तीसरे एक्सटेंशन को ठहराया अवैध, 31 जुलाई को समाप्त होगा कार्यकाल
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को माना कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) प्रमुख संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल में तीसरा विस्तार "अवैध" है। कोर्ट ने कहा कि ईडी निदेशक मिश्रा को अब कोई विस्तार नहीं मिलेगा और वह 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो जाएंगे।
रिपोर्ट के अनुसार, "एफएटीएफ की समीक्षा के मद्देनजर और सुचारु परिवर्तन को सक्षम करने के लिए" मिश्रा को 31 जुलाई तक सेवा करने की अनुमति दी जा रही है। नवंबर 2022 में, केंद्र ने सेवानिवृत्त होने से एक दिन पहले मिश्रा को एक साल का और विस्तार दिया था। ईडी निदेशक के रूप में यह उनका तीसरा विस्तार था। प्रारंभ में, उन्हें दो साल के निश्चित कार्यकाल के साथ 2018 में ईडी प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। फिर, 2020 से शुरू करके, उन्हें तीन एक साल का विस्तार दिया गया।
मिश्रा को तीसरा विस्तार दिए जाने के बाद, केंद्र के फैसले के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गईं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने पहले केंद्र से पूछा था कि एक व्यक्ति इतना अपरिहार्य क्यों है। “क्या संगठन में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो उसका काम कर सके? क्या एक व्यक्ति इतना अपरिहार्य हो सकता है?" अदालत ने केंद्र से पूछा था। "आपके अनुसार, ईडी में कोई और नहीं है जो सक्षम हो? 2023 के बाद जब वह सेवानिवृत्त होंगे तो एजेंसी का क्या होगा?"
केंद्र ने कहा था कि आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण एजेंसी एफएटीएफ की आगामी समीक्षा के कारण विस्तार की आवश्यकता थी। , केंद्र ने पहले सुप्रीम कोर्ट में कहा था, “यह किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए प्यार नहीं था बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के सीमा पार निहितार्थ हैं। भारत को FATF द्वारा सहकर्मी समीक्षा का सामना करना पड़ता है जो 10 वर्षों में एक बार होता है। एफएटीएफ के साथ बातचीत करने वाला व्यक्ति उनसे निपटने के लिए सबसे उपयुक्त है। कभी-कभी, जब आप विश्व निकायों के साथ काम कर रहे होते हैं तो निरंतरता की आवश्यकता होती है। हमारे देश का प्रदर्शन (समीक्षा में) सर्वोपरि था। यह हमारा मामला नहीं है कि वह (मिश्रा) अपरिहार्य हैं।”
2021 में, शीर्ष अदालत ने मिश्रा के केंद्र के विस्तार को बरकरार रखा था, लेकिन कहा था कि "सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने वाले अधिकारियों के लिए कार्यकाल का विस्तार केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में किया जाना चाहिए" और ऐसे विस्तार "छोटी अवधि के लिए होने चाहिए।"