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26 September 2018

अयोध्या मामले से जुड़े एक केस में आज फैसला सुना सकता है सुप्रीम कोर्ट

File Photo

सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को कई अहम मसलों पर फैसला सुनाया। वहीं, अयोध्या मामले से जुड़े एक पहलू पर सुप्रीम कोर्ट कल यानी गुरुवार को फैसला सुना सकता है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है या नहीं, ये मसला बड़ी संवैधानिक बेंच को भेजा जाए या नहीं। अयोध्या में राममंदिर-बाबरी मस्जिद विवाद सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अयोध्या की जमीन किसकी है, इस पर अभी सुनवाई की जानी है।

इस्माइल फारुकी केस में क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने

मुस्लिम पक्षकारों की ओर से दलील दी गई थी कि 1994 में इस्माइल फारुकी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। कहा गया था कि ऐसे में इस फैसले को दोबारा परखने की जरूरत है और इसी कारण पहले मामले को बड़ी संवैधानिक बेंच को भेजा जाना चाहिए।

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चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने कहा है कि अदालत इस पहलू पर फैसला लेगी कि क्या 1994 के सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच के फैसले को दोबारा देखने के लिए संवैधानिक बेंच भेजा जाए या नहीं। इसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला सुरक्षित किया है।

2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा था

सुप्रीम कोर्ट की बेंच हिंदू और मुस्लिम पक्षों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। दोनों पक्षों ने 2010 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को अस्वीकार किया है, जिसमें विवादित जमीन को बांटने की बात की गई थी। उस विवादित जमीन पर बाबरी मस्जिद थी। हाई कोर्ट ने जमीन को 2:1 के अनुपात में बांटने का फैसला सुनाया था।

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TAGS: Supreme Court, Ismail Farooqui judgement, ayodhya, mosque
OUTLOOK 26 September, 2018
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