Advertisement
02 January 2024

NEET को खत्म करने की मांग वाले हस्ताक्षर अभियान के खिलाफ याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश भर के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) को खत्म करने की मांग को लेकर तमिलनाडु में डीएमके के हस्ताक्षर अभियान के खिलाफ याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

शीर्ष अदालत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्य को वहां के स्कूलों में ऐसी गतिविधि की अनुमति न देने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि अखिल भारतीय आधार पर आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए।

Advertisement

जब याचिकाकर्ता ने पीठ से कहा कि बच्चे परेशान हैं, हालांकि उन्हें अंततः परीक्षा का सामना करना पड़ता है, न्यायमूर्ति कांत ने कहा, "सौभाग्य से, अब हमारे पास एक बहुत ही सूचित पीढ़ी है। हमारे बच्चे इतने मासूम नहीं हैं और अब वे सब कुछ समझते हैं।"

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, "वे हमारी पीढ़ी से बहुत आगे हैं... वे सब कुछ समझते हैं, मकसद क्या है, एजेंडा क्या है, यह कैसे होता है।"

हालांकि, पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। पिछले साल अक्टूबर में, तमिलनाडु में सत्तारूढ़ DMK ने नीट को खत्म करने की मांग को लेकर 50 दिनों में 50 लाख हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए एक अभियान शुरू किया था।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
TAGS: Supreme court, NEET, signature campaign, Petition, abolition
OUTLOOK 02 January, 2024
Advertisement