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19 July 2024

सुप्रीम कोर्ट ने बिलकीस बानो मामले में दो दोषियों की याचिका पर विचार करने से इनकार किया

उच्चतम न्यायालय ने बिलकीस बानो मामले में 11 में से दो दोषियों की ओर से सजा में दी गई छूट को रद्द करने के शीर्ष अदालत के आठ जनवरी के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने याचिका को ‘‘पूरी तरह से गलत’’ करार दिया और कहा कि वह शीर्ष अदालत की एक अन्य पीठ द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील पर कैसे गौर कर सकती है।

पीठ ने कहा, ‘‘ यह क्या याचिका है? कैसे इस याचिका पर सुनवाई की जा सकती है। यह पूरी तरह से गलत है। अनुच्छेद 32 याचिका कैसे दायर की जा सकती है? हम किसी अन्य पीठ द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील पर गौर नहीं कर सकते।’’

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दोषियों राधेश्याम भगवानदास शाह और राजूभाई बाबूलाल सोनी की ओर से पेश वकील ऋषि मल्होत्रा ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। पीठ ने वकील को याचिका वापस लेने की अनुमति दी। शाह ने अंतरिम जमानत याचिका भी दाखिल की है।

बिलकीस बानो मामले में 11 दोषियों में से दो ने उच्चतम न्यायालय में मार्च में याचिका दायर कर दलील दी थी कि उनकी सजा में छूट को रद्द करने संबंधी आठ जनवरी का फैसला 2002 की एक संविधान पीठ के आदेश के ‘‘खिलाफ’’ था और उन्होंने इस मुद्दे को ‘‘अंतिम’’ निर्णय के लिए एक वृहद पीठ के पास भेजने का अनुरोध किया था।

 

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TAGS: Supreme Court refuses, consider plea, ​​two convicts, Bilkis Bano case
OUTLOOK 19 July, 2024
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