कठुआ केस में सुप्रीम कोर्ट का गवाहों को सुरक्षा देने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ में आठ साल की बच्ची की गैंगरेप के बाद हत्या मामले में तीन गवाहों को सुरक्षा देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने बुधवार को इस मामले की जांच कर रही एजेंसी के बदलाव से भी इऩकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 17 मई तय की है।
Case of Kathua witnesses seeking protection: Supreme Court refuses to give protection to witnesses and fixed the matter for hearing to May 17. The Court also refused to change the investigating agency in the case. pic.twitter.com/3hzmEdKDIt
— ANI (@ANI) May 16, 2018
साहिल शर्मा और दो अन्य गवाहों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि पुलिस उन्हें परेशान कर रही है। याचिका में मांग की गई थी कि उन्हें केंद्र सरकार केंद्रीय सुरक्षा बल की सुरक्षा मुहैया कराई जाए. याचिका में यह मांग भी कि गई थी कि मामले की जांच किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से कराई जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने सात मई को कठुआ मामले को जम्मू-कश्मीर से बाहर पंजाब के पठानकोट में स्थानांतरित कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की जांच यह कहते हुए सीबीआइ को सौंपने से इनकार कर दिया था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जांच चल रही है और आरोपपत्र भी दाखिल हो चुका है।
गौरतलब है कि बक्करवाल समुदाय की आठ वर्षीय बच्ची कठुआ के एक गांव मे अपने घर के पास से खेलते समय 10 जनवरी को गायब हो गई थी। एक सप्ताह बाद उसी इलाके में बच्ची का शव मिला था। इस मामले में राज्य पुलिस ने सात आरोपियों के खिलाफ मुख्य आरोपपत्र दाखिल किया है जबकि नाबालिग आरोपी के खिलाफ कठुआ की अदालत में अलग से आरोपपत्र दाखिल किया गया है।