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28 November 2023

अदालती कार्यवाही के दौरान कोर्ट में नहीं होगा गुजराती भाषा का इस्तेमाल, सु्प्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अदालती कार्यवाही में अतिरिक्त भाषा के रूप में गुजराती के इस्तेमाल की याचिका को खारिज कर दिया है।

दरअसल, गुजरात में अदालती कार्यवाही में अंग्रेजी के अलावा गुजराती भाषा का उपयोग करने का निर्देश देने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी। ये याचिका रोहित जयंतीलाल पटेल द्वारा दायर की गई थी।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने गुजरात उच्च न्यायालय के अगस्त 2023 के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि वह उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने में इच्छुक नहीं हैं।

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बता दें कि शीर्ष अदालत, उच्च न्यायालय के 22 अगस्त के आदेश के खिलाफ रोहित जयंतीलाल पटेल द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। उच्च न्यायालय ने 22 अगस्त की सुनवाई में इस याचिका को 'गलत धारणा' करार देते हुए खारिज कर दिया था।

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TAGS: Supreme Court, rejects plea, Gujarati Language, Additional language, Court Proceedings
OUTLOOK 28 November, 2023
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