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06 April 2017

सुप्रीम कोर्ट ने आडवाणी, जोशी के खिलाफ याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

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शीर्ष अदालत इस बारे में भी फैसला करेगी कि वीवीआईपी आरोपियों के खिलाफ सुनवाई रायबरेली की एक अदालत से लखनऊ स्थानांतरित की जा सकती है या नहीं। छह दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिराने से संबंधित दो तरह के मामले हैं। पहला अज्ञात कारसेवकों से जुड़ा है जिसमें सुनवाई लखनऊ की एक अदालत में चल रही है जबकि दूसरी तरह के मामले रायबरेली की एक अदालत में वीवीआईपी से संबंधित हैं।

न्यायमूर्ति पीसी घोष और न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की पीठ ने यह भी संकेत दिए कि वे सुनवाई रायबरेली से लखनऊ की एक अदालत में स्थानांतरित करके दोनों तरह के मामलों की संयुक्त सुनवाई करने का आदेश दे सकते हैं।

पीठ ने कहा कि चूंकि 25  साल गुजर चुके हैं,  न्याय के हित में वह रोजाना समयबद्ध तरीके से सुनवाई का आदेश देने पर विचार करेगी ताकि इसे दो साल के भीतर पूरा करने का प्रयास हो। (एजेंसी)

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TAGS: सुप्रीम कोर्ट, आडवाणी, जोशी, बाबरी, मस्जिद, याचिका, आदेश, सुरक्षित
OUTLOOK 06 April, 2017
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