सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को शिक्षक भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों की भूमिका की जांच करने का निर्देश दिया गया था। शीर्ष अदालत राज्य संचालित और राज्य सहायता प्राप्त स्कूलों में स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) द्वारा की गई 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई 6 मई को करेगी। पीठ ने कहा, "हम उस निर्देश पर रोक लगाएंगे जिसमें कहा गया है कि सीबीआई राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ आगे की जांच करेगी।"
पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में 2016 राज्य स्तरीय परीक्षा के माध्यम से शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सभी नियुक्तियाँ रद्द कर दी गईं, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 22 अप्रैल को राज्य स्कूल नौकरियों में अनियमितताओं के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच का आदेश दिया।
कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने 22 अप्रैल को2016 की भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में उम्मीदवारों के चयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित याचिकाओं और अपीलों पर अपना फैसला सुनाया था।
उच्च न्यायालय के आदेश पर मामले की जांच करने वाली सीबीआई ने कथित घोटाले की घटना के दौरान राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) में पदों पर रहे कुछ पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया था।
उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा खंडपीठ का गठन किया गया था। पीठ ने राज्य स्तरीय चयन परीक्षा-2016 (एसएलएसटी) के माध्यम से कक्षा 9, 10, 11 और 12 के शिक्षकों और समूह-सी और डी कर्मचारियों की श्रेणियों में एसएससी द्वारा नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के चयन से संबंधित कई याचिकाओं और अपीलों पर सुनवाई की थी।
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, एसएलएसटी-2016 में शामिल हुए लेकिन नौकरी नहीं पाने वाले कुछ उम्मीदवारों की रिट याचिकाओं पर न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय ने अनियमितताएं पाए जाने पर शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की कई नौकरियों को समाप्त करने का भी आदेश दिया था।