अब दिल्ली हाई कोर्ट करेगा अग्निपथ योजना का फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर की याचिकाएं
सेना में भर्ती को लेकर लाई गई 'अग्निपथ' स्कीम के खिलाफ देशभर में दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा मंगलवार को बड़ा आदेश सुनाया है। पूरे मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी याचिकाओं की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में की जाएगी।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास लंबित इस मामले को दिल्ली हाईकोर्ट में भेज दिया है। इसके साथ ही, बाकी हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं को भी दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर भविष्य में भी कोई मामले आते हैं तो उसे दिल्ली हाईकोर्ट भेजा जाएगा। इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में कब सुनवाई होगी, इसकी कोई समय-सीमा तय नहीं की गई है।
गौरतलब है कि अग्निपथ योजना पर सुप्रीम कोर्ट में तीन याचिकाएं सुनवाई के लिए लगी हुई थी, जिसमें इसे रद्द करने जैसी मांगें थी। लेकिन, सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी मिली कि पटना से लेकर केरल तक पांच हाईकोर्ट में याचिकाएं लंबित हैं।
अग्निपथ योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तीन याचिकाएं दाखिल की गई थीं, जिनमें इस योजना पर फिलहाल रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने ये भी मांग की थी कि जो सेना की नौकरी पाने की प्रक्रिया में हैं उन पर ये योजना लागू नहीं की जानी चाहिए।
बता दें कि अग्निपथ योजना के तहत थलसेना में भर्ती प्रक्रिया जहां 1 जुलाई से शुरू हो गई वहीं वायुसेना में इससे पहले 24 जून जबकि नौसेना में 25 जून से शुरू हो गई। इस भर्ती में 17.5 वर्ष से 21 वर्ष तक के उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे। हालांकि, इस साल के लिए आयु सीमा बढ़ाकर 23 साल कर दी गई है। यह भर्ती चार सालों के लिए होगी। इसके बाद परफॉर्मेंस के आधार पर 25 फीसदी कर्मियों को वापस से रेगुलर कैडर के लिए नामांकित किया जाएगा।