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31 October 2022

तकनीकी और संरचनात्मक खामियां, रखरखाव के मुद्दे प्रथम दृष्टया मोरबी ब्रिज ढहने के लिए जिम्मेदार: पुलिस

ANI

मोरबी पुल ढहने के लिए प्रथम दृष्टया तकनीकी और संरचनात्मक खामियां और कुछ रखरखाव के मुद्दे जिम्मेदार थे, जिसमें 134 लोग मारे गए थे। पुलिस ने कहा कि घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञों और स्ट्रक्चरल इंजीनियरों की मदद लेगी।

राजकोट रेंज के आईजी अशोक कुमार यादव ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा, "हमारी प्रारंभिक जांच से पता चला है कि तकनीकी और संरचनात्मक खामियां, जिनमें (कमी) प्रमाणन के साथ-साथ रखरखाव के कुछ मुद्दे शामिल हैं, त्रासदी के लिए जिम्मेदार थे।"

घटना के सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि दो मुख्य सस्पेंशन केबलों में से एक के अचानक टूट जाने से संकरे पुल पर खड़े लोग नदी में गिर गए। पुलिस ने सोमवार को मोरबी निलंबन पुल का प्रबंधन करने वाले ओरेवा समूह के चार कर्मचारियों सहित नौ लोगों को गैर इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। ओरेवा समूह को ब्रिटिश काल के पुल को बनाए रखने और संचालित करने का ठेका मिला था, जो रविवार शाम को ढह गया था, इसके नवीनीकरण के चार दिन बाद इसे फिर से खोल दिया गया था।

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यादव ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "इन नौ में से दो प्रबंधक के रूप में काम करते हैं, जबकि दो पुल साइट पर टिकट बुकिंग क्लर्क (चारो ओरेवा समूह द्वारा नियोजित) के रूप में काम करते हैं। हम पूरी जांच करेंगे और दोषियों को नहीं बख्शेंगे।"

उन्होंने कहा कि अन्य पांच आरोपियों में ओरेवा समूह द्वारा काम पर रखे गए दो मरम्मत ठेकेदार और पुल पर सुरक्षा कर्मियों के रूप में काम करने वाले तीन व्यक्ति शामिल हैं। उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या की सजा) और 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

 यादव ने कहा,"घटना में कुल 134 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 का अभी भी इलाज चल रहा है। पहले जीवित बचाए गए 56 लोगों को पहले ही छुट्टी दे दी गई थी। अब तक, कोई भी व्यक्ति लापता नहीं है। हालांकि, हम कल अपना खोज और बचाव अभियान जारी रखेंगे। किसी भी लापता व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी होने पर लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं।"

पुल के रख-रखाव और संचालन का जिम्मा देने वाली एजेंसियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप में पुलिस ने प्राथमिकी (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज की है। मोरबी में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या की सजा) और 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया था। प्राथमिकी में कहा गया है कि पुल लगभग आठ महीने से उपयोग में नहीं था क्योंकि स्थानीय प्रशासन ने इसके रखरखाव के लिए एक "निजी एजेंसी" की मदद ली थी।

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OUTLOOK 31 October, 2022
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