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29 June 2017

अकबरुद्दीन ओवैसी पर हमला करने के मामले में 4 को 10 साल सश्रम कारावास

File photo/Akbaruddin Owais

पीटीआई के मुताबिक गुरुवार को अवर मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश टी. श्रीनिवास राव ने हसन बिन उमर यफई, अब्दुल्ला बिन युनुस यफई, अवद बिन युनुस यफई और मोहम्मद बिन सालेह वहलान को भारतीय दंड संहिता और हथियार कानून के तहत दोषी करार दिया है।

कोर्ट ने आरोपितों को हत्या के प्रयास और हथियार कानून के तहत दोषी पाया है। अदालत ने अरोपितों को कारावास की अलग-अलग सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 9 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता जी. गुरुमूर्ति ने पीटीआई को बताया कि अदालत के फैसले को वे ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे। हालांकि इस मामले का मुख्य आरोपी और सरगना मोहम्मद बिन उमर यफई उर्फ मोहम्म्द पहलवान और 9 अन्य को अदालत ने बरी कर दिया है। इस केस में 83 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। गौरतलब है कि 30 अप्रैल,  2011 को एमआईएम कार्यालय के बाहर तेज धार हथियार और बंदूकों से ओवैसी पर हमला हुआ था। 

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OUTLOOK 29 June, 2017
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