अब रेल यात्री किसी और को भी ट्रांसफर कर सकेंगे अपना कन्फर्म टिकट
भारतीय रेलवे ने आज अपने यात्रियों को एक बड़ी खुशखबरी दी है। यात्रियों के पास कई ऐसे मौके आते हैं कि जब हमारे पास रेलवे का कन्फर्म टिकट होता है, लेकिन प्लान बदल जाता है। उनकी जगह परिवार के किसी दूसरे सदस्य को यात्रा करनी होती है। ऐसे हालात में उन्हें अपना टिकट कैंसिल करना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। रेलवे के नए नियम के मुताबिक, अब कोई भी शख्स अपना कंफर्म टिकट किसी रिश्तेदार को दे सकता है।
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के माध्यम से इस खबर की पुष्टि की। अपने ट्वीट के साथ उन्होंने रेलवे की नई गाइडलाइन से संबंधित एक खबर भी साझा की है।
Railway lets you transfer your train ticket to someone else Heres how https://t.co/mUXJovKqBu
— Piyush Goyal Office (@PiyushGoyalOffc) March 10, 2018
रेलवे की नई गाइलाइन के मुताबिक, अगर आपको किसी कारण वश यात्रा कैंसिल करनी है तो आप अपने ही परिवार के दूसरे सदस्यों को टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए यात्री को 24 घंटे पहले लिखित में आवेदन करना होगा।
रेलवे की तय गाइडलाइन के मुताबिक, टिकट ट्रांसफर की यह सुविधा सिर्फ आप अपने ब्लड रिलेशन में ही कर सकेंगे। जैसे पिता, मां, भाई या बहन, बच्चे और पति या पत्नी। रेल टिकट का ट्रांसफर जिस दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर किया जाना है उसके पहचान पत्र के साथ आधार कार्ड, वोटर आईडी आदि की फोटो कॉपी के साथ टिकट को दिखाकर टिकट ट्रासंफर करवाया जा सकता है।
इसके अलावा अगर आप सरकारी अधिकारी हैं तो अपने टिकट को अन्य सरकारी अधिकारी के नाम पर ट्रांसफर कर सकेंगे। जिसके लिए सरकारी कर्मचारी अपने किसी साथी या अधिकारी का नाम ट्रेन चलने के तय स्थान से 24 घंटे पहले ट्रांसफर करवा सकेंगे। अगर आप किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान के छात्र हैं तो ट्रेन के निर्धारित समय से 24 घंटे से पहले किसी भी छात्र के नाम पर अपना टिकट ट्रांसफर करवा सकते हैं।
रेलवे इस सुविधा के बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि यह सुविधा आप बार-बार नहीं ले पाएंगे। सिर्फ एक बार आप रेलवे की इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। खास बात ये है कि मैरिज पार्टी, एनसीसी कैडेट और छात्रों के मामले में अगर टिकट ट्रांसफर का आग्रह उस समूह के 10 प्रतिशत से अधिक हुआ तो इसकी अनुमति नहीं मिलेगी।
छात्रों के लिए अलग गाइडलाइन
रेलवे के मुताबिक, छात्रों के लिए रेलवे ने अलग से गाइडलाइन तैयार है, जिसके तहत अगर किसी मान्याप्राप्त शैक्षणिक संस्थान के छात्र को अपना कंफर्म टिकट को ट्रांसफर करना है, तो उसे अपने संस्थान के प्रमुख से मंजूरी लेनी होगी। इस मंजूरी के बाद टिकट उसी संस्थान के दूसरे छात्र को ट्रांसफर किया जा सकता है।
NCC के लिए भी होगी ये सुविधा
टिकट ट्रांसफर कराने की यह सुविधा नेशनल कैडेट कोर के सदस्य को भी मिलेगी। इसके लिए उसे कैडेट प्रमुख से परमिशन लेनी होगी।