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18 October 2024

दिव्यांगों पर आवारा पशुओं के हमले को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब, कही ये बात

file photo

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिव्यांगों पर आवारा कुत्तों और बंदरों के हमले का मुद्दा उठाने वाली याचिका पर शुक्रवार को केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा और कहा कि समाज का कर्तव्य है कि वह अपनी कमजोर आबादी का ख्याल रखे।

मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली के मुख्य सचिव को 25 अक्टूबर को कार्यवाही में वर्चुअल रूप से शामिल होने को कहा, क्योंकि उसने गैर-लाभकारी संस्था धनंजय संजोगता फाउंडेशन द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर नोटिस जारी किया था।

न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा, "आपने जो मुद्दे उठाए हैं, वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम मुख्य सचिव को ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ने का निर्देश देंगे। मुझे लगता है कि आपने जो मुद्दा उठाया है, वह महत्वपूर्ण है और हम इस पर विचार करेंगे।"

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याचिकाकर्ता के वकील, दृष्टिबाधित अधिवक्ता राहुल बजाज ने कहा कि हमलों के अलावा, याचिका में विकलांग व्यक्तियों द्वारा चिकित्सा या सेवा पशुओं के उपयोग के लिए सक्षम ढांचे की कमी को भी उजागर किया गया है। बजाज ने प्रस्तुत किया कि पशु जन्म नियंत्रण नियम विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करते हैं क्योंकि वे विकलांगों पर आवारा पशुओं के हमलों के मुद्दे को संबोधित करने में विफल रहते हैं, जो खुद का बचाव करने में असमर्थ हैं।

उन्होंने कहा कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सफेद छड़ी एक छड़ी जैसी होती है जिसे जानवर खतरे के रूप में देखते हैं और इसलिए हमला करते हैं। पीठ ने कहा, "मुझे लगता है कि विकलांग व्यक्तियों की देखभाल करना समाज का कर्तव्य है। हम उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। हमें इस प्रणाली को सुधारना चाहिए। दुनिया में कहीं भी आपको कुत्ते और बंदर घूमते हुए नहीं मिलेंगे।"

अदालत ने आदेश दिया, "वर्तमान याचिका में उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, नोटिस जारी करें। 25 अक्टूबर को सूचीबद्ध करें... मुख्य सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई की उक्त तिथि पर कार्यवाही में शामिल होने का निर्देश दिया जाता है।" अदालत ने कहा कि इस मामले की सुनवाई यहां आवारा कुत्तों और बंदरों के बढ़ते हमलों और खतरे से जुड़ी अन्य याचिकाओं के साथ की जाएगी। इन मामलों में अदालत ने पहले नागरिक एजेंसियों को सार्वजनिक स्थानों पर बंदरों को खाना खिलाने के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने को कहा था। इसने अधिकारियों को बंदरों के खतरे से निपटने के लिए एक कार्यक्रम तैयार करने और उसे लागू करने का भी निर्देश दिया है।

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OUTLOOK 18 October, 2024
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