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05 April 2018

बैंक की धोखाधड़ी को नहीं रोक सकता 'आधार' - सुप्रीम कोर्ट

File Photo

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बैंकों में धोखाधड़ी पर आधार के जरिए लगाम नहीं लगाई जा सकती है। देखा गया है कि अधिकारी धोखेबाजों के हाथों में खेल रहे हैं।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के नेतृत्व में गठित पांच जजों की बेंच आधार योजना की वैधता की जांच कर रही है। कोर्ट ने कहा कि बैंक जानता है कि वो किसे कर्ज दे रहा है और बैंक अधिकारी जानते हैं कि वो किसका लोन पास कर रहे हैं। आधार धोखाधड़ी के मामले में थोड़ी बहुत ही रोकथाम कर सकता है।

बता दें कि सरकार की ओर से आधार को लेकर दलील दी गई थी कि आधार की अनिवार्यता भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जरूरी है। सरकार ने कहा था कि आधार को इसलिए अनिवार्य बनाया जा रहा है, ताकि बैंक फ्रॉड रोके जा सकें। सुप्रीम कोर्ट की यह महत्वपूर्ण टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब हाल में बैंकिंग क्षेत्र में करोड़ों रुपये के घोटाले को लेकर सरकार घिरी हुई है।

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TAGS: aadhar, frauds, SC, bank
OUTLOOK 05 April, 2018
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