बैंक की धोखाधड़ी को नहीं रोक सकता 'आधार' - सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बैंकों में धोखाधड़ी पर आधार के जरिए लगाम नहीं लगाई जा सकती है। देखा गया है कि अधिकारी धोखेबाजों के हाथों में खेल रहे हैं।
Aadhaar matter: Supreme Court raised questions that Aadhaar can't stop bank frauds, observed, bank officials, it seems, are hand in glove with fraudsters. Aadhaar can do little to stop it.
— ANI (@ANI) April 5, 2018
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के नेतृत्व में गठित पांच जजों की बेंच आधार योजना की वैधता की जांच कर रही है। कोर्ट ने कहा कि बैंक जानता है कि वो किसे कर्ज दे रहा है और बैंक अधिकारी जानते हैं कि वो किसका लोन पास कर रहे हैं। आधार धोखाधड़ी के मामले में थोड़ी बहुत ही रोकथाम कर सकता है।
बता दें कि सरकार की ओर से आधार को लेकर दलील दी गई थी कि आधार की अनिवार्यता भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जरूरी है। सरकार ने कहा था कि आधार को इसलिए अनिवार्य बनाया जा रहा है, ताकि बैंक फ्रॉड रोके जा सकें। सुप्रीम कोर्ट की यह महत्वपूर्ण टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब हाल में बैंकिंग क्षेत्र में करोड़ों रुपये के घोटाले को लेकर सरकार घिरी हुई है।