योग्यता परीक्षा छोड़ने की मांग कर रहे पंचायत शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, 'छुट्टी का आवेदन भी नहीं लिख सकते'
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पंचायत शिक्षकों की कड़ी आलोचना की, जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा 2023 में शुरू की गई अनिवार्य योग्यता परीक्षा से छूट मांगी थी। याचिका दायर करने वाले गैर-लाभकारी परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के शिक्षकों को न केवल सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से हतोत्साहित होना पड़ा, बल्कि स्नातकोत्तर स्तर की नौकरी में छुट्टी का आवेदन नहीं लिख पाने के लिए उन्हें खूब खरी-खोटी भी सुननी पड़ी।
न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने याचिकाकर्ताओं पर हमला करते हुए कहा, "क्या देश में शिक्षा का यही स्तर है? एक स्नातकोत्तर जो नौकरी पाता है और छुट्टी के लिए आवेदन भी नहीं लिख सकता? जब बिहार जैसा राज्य इस प्रणाली को सुधारने की कोशिश करता है और इसके लिए योग्यता परीक्षा आयोजित करता है, तो इसका विरोध किया जाता है।"
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, "यदि आप इन (योग्यता) परीक्षणों का सामना नहीं कर सकते हैं, तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए," और याद दिलाया कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को बरकरार रखा और राज्य कानून के खिलाफ याचिकाओं को खारिज कर दिया।
2023 में, राज्य शिक्षा विभाग ने संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत अपने अधिकार का इस्तेमाल पंचायतों और स्थानीय निकायों के लिए काम करने वाले शिक्षकों के लिए नियम बनाने के लिए किया। इन नियमों ने उनकी नौकरी की शर्तों को बिहार राज्य स्कूल शिक्षक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई और सेवा शर्तें) नियम, 2023 के तहत नियुक्त स्कूल शिक्षकों के समान बना दिया।