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25 February 2020

उन्नाव रेप मामले में दोषी कुलदीप सेंगर की विधानसभा सदस्यता खत्म, अधिसूचना जारी

उन्नाव रेप मामले में दोषी कुलदीप सेंगर की विधानसभा सदस्यता खत्म, अधिसूचना जारी | File Photo

उन्नाव रेप मामले में दोषी करार दिए गए कुलदीप सिंह सेंगर की विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। इस बारे में यूपी विधानसभा ने अधिसूचना जारी कर दी है। सेंगर की सदस्यता उस दिन से ही समाप्त मानी जाएगी, जिस दिन उन्हें सजा सुनाई गई थी।

अधिसूचना के मुताबिक, 20 दिसंबर 2019 से उन्नाव जिले की बांगरमऊ विधानसभा सीट को रिक्त घोषित किया गया है। कुलदीप सिंह सेंगर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के टिकट पर इसी सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। सजा के एलान से चार महीने पहले ही सेंगर को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था।

कोर्ट ने सुनाई थी उम्रकैद की सजा

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कोर्ट ने सजा सुनाते हुए कहा था कि वह जनता के एक सेवक हैं। यह जनता के विश्वास के प्रति किया गया विश्वासघात है। पीड़िता को नुकसान पहुंचाने और चुप कराने के लिए हर संभव कृत्य किए गए। कोर्ट ने सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ ही 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।  

ये था मामला

अप्रैल 2017 में नाबालिग लड़की ने कुलदीप सेंगर पर रेप का आरोप लगाया था। पीड़िता ने पुलिस द्वारा मामला दर्ज नहीं किए जाने पर न्याय की मांग को लेकर सीएम योगी के घर के बाहर आत्मदाह की कोशिश की थी। इसके बाद मामला सुर्खियों में आया था। इसी दौरान  पीड़िता के पिता की संदिग्ध परिस्थियों में मौत हो गई थी। पीड़िता ने विधायक सेंगर पर पिता की हत्या कराने का आरोप भी लगाया था। पिछले साल रायबरेली में पीड़िता जब कार से जा रही थी तब एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में पीड़िता बुरी तरह जख्मी हो गई और उनके दो संबंधियों की मौत हो गई। पीड़िता को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया।  इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी।

TAGS: Unnao, Rape, Case, Kuldeep Singh Sengar, Loses, UP, Assembly, Membership, Conviction
OUTLOOK 25 February, 2020
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