अतीक अहमद और भाई की हत्या की जांच करेगा न्यायिक आयोग, पूरे यूपी में निषेधाज्ञा जारी
तीन सदस्यीय न्यायिक जांच समिति गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की हत्या की जांच करेगा। जांच समिति दो महीने में यूपी सरकार को रिपोर्ट देगी। समिति की अध्यक्षता इलाहाबाद एचसी के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अरविंद कुमार त्रिपाठी करेंगे, जिसमें सेवानिवृत्त आईपीसी अधिकारी सुबेश कुमार सिंह और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश बृजेश कुमार सोनी शामिल हैं।
प्रयागराज में शनिवार रात अतीक और अशरफ की उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई जब उन्हें जांच के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया जा रहा था। दोनों को बेहद नजदीक से गोली मारी गई थी और यह हत्या लाइव टेलीविजन पर हुई थी क्योंकि उस समय मीडिया से बातचीत के दौरान पत्रकार दोनों की रिकॉर्डिंग कर रहे थे।
हत्या के बाद, यूपी सरकार ने पूरे राज्य में निषेधाज्ञा लागू कर दी। वीडियो में अतीक और अशरफ पर बार-बार गोली चलाते देखे जा सकने वाले तीन शूटरों को हत्या के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के झांसी में यूपी पुलिस द्वारा एक मुठभेड़ में अतीक के बेटे अशरफ के मारे जाने के ठीक एक दिन बाद अतीक और अशरफ मारे गए थे।
गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की यूपी के प्रयागराज में एक मेडिकल कॉलेज के पास शनिवार रात तीन लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तीनों व्यक्ति खुद को पत्रकार बता रहे थे और हत्या मीडिया से बातचीत के बीच में हुई। इस घटना को मीडिया फुटेज में लाइव कैद किया गया। फुटेज में हमलावरों को अचानक फ्रेम में आते और अतीक और अशरफ पर प्वाइंट-ब्लैंक रेंज से फायरिंग करते हुए दिखाया गया है।
प्रयागराज के पुलिस आयुक्त रमित शर्मा ने घटना के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कहा कि तीन हमलावरों को घटना के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि वे उन मीडियाकर्मियों के समूह में शामिल हो गए थे जो अतीक और अशरफ से बात करने की कोशिश कर रहे थे।
शर्मा ने कहा,"अनिवार्य कानूनी आवश्यकता के अनुसार, अतीक अहमद और अशरफ को चिकित्सा परीक्षण के लिए अस्पताल लाया गया था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पत्रकारों के रूप में प्रस्तुत तीन लोग उनके पास आए और गोलियां चला दीं। हमले में अहमद और अशरफ मारे गए। हमलावर पकड़ा गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है।"
शर्मा ने कहा कि इस घटना में पुलिस कांस्टेबल मान सिंह घायल हो गए, क्योंकि गोली उनके हाथ में लग गई, साथ ही कहा कि गोली लगने के बाद हंगामे के दौरान गिरने से एक पत्रकार को भी चोट लगी है।
वीडियो फुटेज में अहमद के सिर पर बंदूक तानते हुए एक व्यक्ति को दिखाया गया है, जब वह पत्रकारों से बात कर रहे थे और समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व सांसद गिर गए। फुटेज में तीन हमलावरों को भाइयों के गिरने के बाद भी उन पर फायरिंग करते हुए दिखाया गया है। सनसनीखेज हत्याओं के बाद इलाके में तनाव के कारण गोलियों से छलनी शवों को घटनास्थल से हटा दिया गया।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद और उनके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की प्रयागराज में सनसनीखेज हत्याओं की शनिवार को उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
अधिकारियों के अनुसार, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है। विशेष पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा, "मुख्यमंत्री ने अहमद और अशरफ की हत्या की जांच के लिए तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है।"
प्रयागराज की घटना के बाद, मुख्यमंत्री ने लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और जांच के आदेश दिए, कुमार ने कहा। सूचना निदेशक शिशिर ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में निषेधाज्ञा जारी कर दी गयी है।
जबकि उत्तर प्रदेश में विपक्ष ने हत्या को योगी आदित्यनाथ सरकार के तहत कानून और व्यवस्था की खराब स्थिति के संकेत के रूप में लिया, आदित्यनाथ के समर्थकों और सरकार ने सोशल मीडिया पर सराहना की।
इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने हिंदी में एक ट्वीट में कहा, "उत्तर प्रदेश में अपराध अपने चरम पर है और अपराधी बेफिक्र हैं। जब पुलिस के घेरे में किसी को गोली मारी जा सकती है, तो क्या आम जनता की सुरक्षा? इससे जनता में डर का माहौल पैदा हो रहा है और ऐसा लगता है कि कुछ लोग जानबूझ कर ऐसा माहौल बना रहे हैं.''
भाजपा के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने हिंदी में ट्वीट किया: "इस जीवन में ही पापों और अच्छे कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है।" यह ट्वीट स्पष्ट रूप से अतीक और उसकी आपराधिक गतिविधियों का संदर्भ था। उन्हें हाल ही में एक मामले में दोषी ठहराया गया था और उम्रकैद की सजा दी गई थी।
सपा के पूर्व सांसद अहमद और उनके भाई को उमेश पाल हत्याकांड की सुनवाई के लिए यहां लाया गया था और उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। झांसी में 13 अप्रैल को पुलिस मुठभेड़ में अहमद का बेटा असद और उसका एक साथी मारा गया था।
भारी पुलिस सुरक्षा के बीच शनिवार को कसारी मसारी कब्रिस्तान में असद का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें केवल कुछ दूर के रिश्तेदार और स्थानीय लोग कब्रिस्तान के अंदर मौजूद थे। संयोग से, अहमद और अशरफ से उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दफन स्थल से लगभग 3 किमी दूर धूमनगंज पुलिस स्टेशन में पूछताछ की जा रही थी। पत्रकारों द्वारा असद की मौत पर टिप्पणी करने के लिए पूछे जाने पर, उनके चाचा अशरफ ने कहा, "अल्लाह ने जो उनका था उसे वापस ले लिया है।"
बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के विधायक राजू पाल की हत्या के मामले के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके दो पुलिस सुरक्षा गार्डों की 24 फरवरी को उनके धूमनगंज स्थित आवास के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
उमेश पाल की पत्नी जया पाल द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर, 25 फरवरी को अहमद, अशरफ, अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, दो बेटों, गुड्डू मुस्लिम और गुलाम और नौ अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
उत्तर प्रदेश की एक पुलिस टीम 2006 के उमेश पाल अपहरण मामले में एक अदालत में पेश करने के लिए 26 मार्च को गुजरात के अहमदाबाद में उच्च सुरक्षा वाली साबरमती सेंट्रल जेल में बंद अहमद को प्रयागराज ले आई।
अदालत ने 28 मार्च को अपहरण मामले में अहमद और दो अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 2006 में, अहमद और उसके सहयोगियों ने उमेश पाल का अपहरण कर लिया और उन्हें अपने पक्ष में अदालत में बयान देने के लिए मजबूर किया। उमेश पाल ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2019 में निर्देश दिया था कि अहमद को जेल में रहने के दौरान लखनऊ के रियल एस्टेट व्यवसायी मोहित जायसवाल के अपहरण और मारपीट के आरोप में गुजरात की एक उच्च-सुरक्षा जेल में स्थानांतरित कर दिया जाए।
पुलिस ने कहा कि अहमद पर उमेश पाल हत्याकांड सहित 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। जिन सबसे सनसनीखेज हत्याओं में अहमद कथित रूप से शामिल था, वह तत्कालीन बसपा विधायक राजू पाल की थी, जिसकी 2005 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
अहमद ने सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें दावा किया गया कि उसे और उसके परिवार को उमेश पाल हत्याकांड में झूठा फंसाया गया है और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उसे फर्जी मुठभेड़ में मारा जा सकता है।