Advertisement
25 October 2024

वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में खुदाई के जरिए सर्वेक्षण की हिंदू पक्ष की याचिका की खारिज

file photo

वाराणसी की एक अदालत ने शुक्रवार को हिंदू पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पूरे ज्ञानवापी परिसर में खुदाई के जरिए सर्वेक्षण की मांग की गई थी। एएसआई ने 18 दिसंबर को एक सीलबंद लिफाफे में जिला अदालत को अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट सौंपी।

हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील मदन मोहन यादव ने कहा कि सिविल जज सीनियर डिवीजन युगुल शंभू ने याचिका खारिज कर दी और कहा कि वे निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

जिला अदालत के जुलाई 2023 के आदेश के बाद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने यहां काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर के पहले से मौजूद ढांचे के ऊपर किया गया था या नहीं।

Advertisement

हिंदू याचिकाकर्ताओं द्वारा यह दावा किए जाने के बाद अदालत ने सर्वेक्षण का आदेश दिया था कि 17वीं सदी की मस्जिद पहले से मौजूद मंदिर के ऊपर बनाई गई थी।

अपने आदेश में न्यायालय ने कहा, "चूंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने पहले ही निर्देश दिया है कि सर्वेक्षण स्थल पर कोई खुदाई या विध्वंस नहीं किया जाएगा और पूरा सर्वेक्षण गैर-आक्रामक पद्धति से किया जाएगा, इसलिए वादी की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जा सकता।" न्यायालय ने कहा, "आवेदन को अस्वीकार किया जाता है।"

हालांकि, यादव ने कहा कि हिंदू पक्ष सर्वोच्च न्यायालय का रुख करेगा। उन्होंने कहा, "खुदाई किए बिना ज्ञानवापी की सच्चाई सामने नहीं आएगी। हम इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।" अंजुमन इंतेज़ामिया मसाजिद कमेटी के सचिव मुहम्मद यासीन ने कहा कि वह फैसले से बहुत खुश हैं। "यह न्याय की जीत है।"

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
OUTLOOK 25 October, 2024
Advertisement