Advertisement
14 July 2023

ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर वाराणसी कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, 21 जुलाई को आएगा आदेश

file photo

वाराणसी की जिला अदालत ने काशी विश्वनाथ मंदिर के निकट स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण का अनुरोध करने वाली हिंदू पक्ष की याचिका पर 21 जुलाई के लिए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। याचिका में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को 'वजुखाना' क्षेत्र को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का व्यापक सर्वेक्षण करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि अदालती कार्यवाही के दौरान, उन्होंने पूरे ज्ञानवापी परिसर की पुरातात्विक और वैज्ञानिक जांच की मांग पेश की, जिसमें इस तरह की जांच के माध्यम से काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को हल करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

जैन ने कहा कि उनका तर्क है कि काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को पूरे मस्जिद परिसर की पुरातात्विक जांच से ही हल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी परिसर के तीन गुंबदों, परिसर की पश्चिमी दीवार और पूरे परिसर की आधुनिक तरीके से जांच करने पर स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

Advertisement

जैन ने कहा, "मुस्लिम पक्ष ने अदालत के सामने दलील दी कि पुरातत्व सर्वेक्षण से परिसर को नुकसान हो सकता है, जिस पर हमने अदालत के सामने परिसर को नुकसान पहुंचाए बिना आधुनिक तरीके से जांच की मांग रखी।"

इससे पहले, मई में, मुस्लिम पक्ष ने एक याचिका पर अपनी आपत्ति दर्ज की थी, जिसमें एएसआई को पूरे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जो अब 21 जुलाई को सुनाया जाएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, वाराणसी जिला अदालत 16 मई को पूरे मस्जिद परिसर के एएसआई द्वारा सर्वेक्षण के लिए एक याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गई थी।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
OUTLOOK 14 July, 2023
Advertisement