18 July 2018
दिल्ली हाइकोर्ट का आदेश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की गाड़ियों को भी लेना होगा रजिस्ट्रेशन नंबर
हाइकोर्ट ने यह आदेश एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। यह याचिका इन पदों पर आसीन लोगों की गाड़ियों पर नंबर प्लेट लगाने को लेकर दायर की गई थी। इस याचिका में कहा गया था कि संवैधानिक पदों पर बैठे कई लोगों की गाड़ियां मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पंजीकृत नहीं है। बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ियां आसानी से आतंकियों का निशाना हो सकती हैं। इसके अलावा इन गाड़ियों से हादसा होने पर पीड़ित बीमा की राशि के लिए भी दावा नहीं कर सकता।