विजय माल्या के वकील ने कहा- नहीं मिला नोटिस, मांगा समय, ईडी ने किया विरोध
शराब कारोबारी विजय माल्या के मामले की सुनवाई कर रही मुंबई की प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट (पीएमएलए) कोर्ट में उनके वकील ने कहा कि उसे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कुछ नोटिस नहीं मिले हैं। नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय चाहिए। वहीं ईडी ने इसका विरोध किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद माल्या को ईडी के आवेदन पर जवाब देने के लिए तीन हफ्ते का समय दे दिया है। अब माल्या को 24 सितंबर तक अपना जवाब दाखिल करना होगा।
मुंबई की स्पेशल कोर्ट में विजय माल्या को आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित करने को लेकर सुनवाई चल रही है। पिछले दिनों ईडी ने माल्या को आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित करने की याचिका दायर की थी। माल्या के वकील के जवाब पर जिरह करते हुए ईडी के वकील ने कहा कि कानून के अनुसार विजय माल्या को नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए और ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता है। कोर्ट भी आर्थिक भगोड़ा अपराधी कानून के मानदण्डों के तहत एक हफ्ते से ज्यादा समय देने में सक्षम नहीं है।
मांगे मुकदमे के दस्तावेज
इससे पहले कोर्ट ने मामले की सुनवाई को तीन सितंबर के लिए स्थगित कर दी थी था क्योंकि 9,000 करोड़ रुपये के बैंक कर्ज के कथित धोखाधड़ी के मामले में कुछ और लोगों ने खुद को पक्षकार बनाने का अनुरोध किया गया था। ईडी ने अफसरों ने बताया था कि माल्या के परिवार के एक सदस्य सहित कम से कम पांच लोगों ने मुकदमे के दस्तावेज अदालत से मांगे हैं। जांच एजेंसी ने माल्या की 12,500 करोड़ की संपत्ति तुरंत जब्त करने का भी अनुरोध किया था।
दो साल से लंदन में है माल्या
भारतीय बैंकों के साथ कर्ज में नौ हजार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी शराब कारोबारी विजय माल्या 2 मार्च 2016 को देश छोड़कर फरार हो गए था जिसके बाद 18 अप्रैल को माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। लंदन में रह रहे माल्या को फिलहाल भारत लाने की कोशिश चल रही है।