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20 September 2019

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जम्मू-कश्मीर में लोगों के हाईकोर्ट से संपर्क न कर पाने का दावा गलत

File Photo

 

सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर की सुनवाई

कश्मीर में बच्चों को कथित तौर पर हिरासत में रखे जाने का आरोप लगाने वाले बाल अधिकार कार्यकर्ता इनाक्षी गांगुली और शांता सिन्हा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने 16 सितंबर को शीर्ष अदालत को बताया था कि घाटी के लोग वहां हाईकोर्ट नहीं जा पा रहे हैं और उन्हें बहुत अधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

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जम्मू-कश्मीर में लोगों के हाईकोर्ट से संपर्क न कर पाने का दावा गलत

प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने अहमदी के इस दावे के बाद ही जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से इस बारे में रिपोर्ट मांगी थी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता अहमदी से कहा, हमें जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से रिपोर्ट मिली है, जो आपके बयान का समर्थन नहीं करती।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर भी की सुनवाई

पीठ ने कहा कि उसे इस संबंध में कुछ परस्पर विरोधी रिपोर्ट मिली हैं, लेकिन वह इस समय उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। हालांकि, पीठ ने कहा कि वह कश्मीर में बच्चों को कथित तौर पर हिरासत में लिए जाने का मुद्दा उठाने संबंधी याचिका पर सुनवाई करेगी, क्योंकि याचिका में नाबालिगों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं।

पीठ ने जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की किशोर न्याय समिति को निर्देश दिया कि वह याचिका में उठाए गए मुद्दे पर एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करे। जम्मू-कश्मीर प्रशासन की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि जब प्राधिकारियों को यह पता चला कि हिरासत में लिया गया एक व्यक्ति नाबालिग है तो उसका मामला तत्काल ही किशोर न्याय बोर्ड के पास भेज दिया गया। मेहता ने कहा, इसमें (याचिका) कुछ ठोस मुद्दे उठाए गए हैं, जो किसी भी व्यक्ति की सीमा से बहार हैं।

इस मामले में अब दो सप्ताह बाद होगी सुनवाई

शीर्ष अदालत इस मामले में अब दो सप्ताह बाद सुनवाई करेगी। शीर्ष अदालत ने 16 सितंबर को अहमदी के इस दावे को बहुत ही गंभीर बताया था कि लोगों को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय से संपर्क करने में दिक्कतें हो रही हैं। साथ ही शीर्ष कोर्ट ने कश्‍मीर हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश से इस मामले में तत्काल अपनी रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया था।

सीजेआई ने कहा था यदि आवश्यक हुआ, तो वह स्वयं श्रीनगर जाएंगे

प्रधान न्यायधीश ने कहा था कि यदि आवश्यक हुआ, तो वह स्वयं श्रीनगर जाएंगे और वह हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश से भी इस संबंध में बातचीत करेंगे।

 

शीर्ष अदालत कश्मीर में बच्चों को कथित रूप से हिरासत में रखे जाने के मुद्दे पर हस्तक्षेप के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सॉलिसीटर जनरल ने कहा था कि राज्य में सभी अदालतें ही नहीं, बल्कि लोक अदालतें भी काम कर रही हैं।

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OUTLOOK 20 September, 2019
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