ज्ञानवापी मस्जिद विवाद: एएसआई आज करेगा कोर्ट में सर्वेक्षण रिपोर्ट दाखिल, सुनवाई से पहले वकील ने दिया ये बयान
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर वाराणसी जिला अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट दाखिल कर सकता है. अदालत ने 30 नवंबर को एएसआई को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 10 दिन का और समय दिया था.
एएसआई के वकील अमित श्रीवास्तव ने कहा, "सर्वेक्षण रिपोर्ट सोमवार को जिला अदालत के समक्ष दायर किए जाने की संभावना है." श्रीवास्तव ने कहा कि एएसआई विशेषज्ञ ऐतिहासिक संरचना और अवशेषों से संबंधित छवियों सहित डेटा का विश्लेषण करने के लिए काम कर रहे थे. 28 नवंबर को रिपोर्ट जमा करने के लिए इन्होंने ही तीन और सप्ताह की मांग करते हुए याचिका दायर की थी.
उन्होंने कहा कि एएसआई विशेषज्ञों और विशेषज्ञों के निष्कर्षों की जांच, सहसंबंध और संकलन कर रहा है. श्रीवास्तव ने कहा कि रिपोर्ट को पूरा करने और तैयार करने में कुछ और समय लगेगा. मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के वकील अखलाक अहमद ने एएसआई की याचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा कि वह बिना किसी ठोस कारण के बार-बार समय मांग रहा है. उन्होंने अर्जी खारिज करने की मांग की.
जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेशा ने 30 नवंबर को आवेदन में तथ्यों का हवाला देते हुए एएसआई को अदालत में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया और सुनवाई की अगली तारीख 11 दिसंबर तय की. 18 नवंबर को जिला अदालत ने 15 दिन का समय मांगने वाले आवेदन पर सुनवाई के बाद एएसआई को रिपोर्ट जमा करने के लिए 10 दिन का समय दिया था. अदालत ने 2 नवंबर को एएसआई को रिपोर्ट सौंपने के लिए 15 दिन का समय दिया था.
एक दिन पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा रोक हटाने और अभ्यास के लिए हरी झंडी देने के बाद 4 अगस्त को कड़ी सुरक्षा के बीच सर्वेक्षण फिर से शुरू हुआ. वाराणसी कोर्ट ने 21 जुलाई को सर्वे का आदेश दिया था.