Advertisement
03 January 2024

ज्ञानवापी सर्वेक्षण: एएसआई का कोर्ट से आग्रह, रिपोर्ट को चार और सप्ताह तक सार्वजनिक न किया जाए

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने वाराणसी अदालत से ज्ञानवापी सर्वेक्षण रिपोर्ट को चार और सप्ताह तक सार्वजनिक न करने का बुधवार को आग्रह किया । यह जानकारी हिंदू पक्ष के वकील ने दी। हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव के मुताबिक, वाराणसी जिला अदालत के न्यायाधीश एके विश्वेश ने मामले को बृहस्पतिवार तक के लिए स्थगित कर दिया।

एएसआई ने 18 दिसंबर को जिला अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर पर अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल की थी। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि 17वीं सदी की मस्जिद का निर्माण पहले से मौजूद मंदिर के ऊपर किया गया था, जिसके बाद अदालत ने सर्वेक्षण का आदेश दिया था।

एएसआई ने काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर किया गया था या नहीं। सर्वेक्षण जिला अदालत के 21 जुलाई के आदेश पर किया गया था जिसमें मस्जिद के गुंबदों, तहखानों और पश्चिमी दीवार के नीचे सर्वेक्षण की आवश्यकता का उल्लेख किया गया था।

Advertisement

इसमें कहा गया है कि एएसआई को इमारत की उम्र और प्रकृति का निर्धारण करने के लिए खंभों की भी जांच करनी चाहिए। अदालत ने एएसआई से यह सुनिश्चित करने को कहा था कि विवादित जमीन पर खड़े ढांचे को कोई नुकसान न हो।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
TAGS: Gyanvapi Survey, ASI, ASI report on Gyanvapi mosque, Gyanvapi mosque controversy, Banaras
OUTLOOK 03 January, 2024
Advertisement