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18 December 2019

2008 जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने 4 आरोपियों को दोषी करार दिया, 1 बरी

साल 2008 में जयपुर में हुए सीरियल बम धमाके मामले में अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया है जबकि एक को बरी कर दिया है। 13 मई, 2008 को शहर के अंदर अलग-अलग जगहों पर 8 सिलसिलेवार धमाके हुए थे, जिनमें 80 लोगों की मौत हो गई थी और 176 घायल हो गए थे। जयपुर ब्लास्ट के दो अन्य आरोपियों को नई दिल्ली के बटला हाउस में 2008 में हुए एनकाउंटर में पुलिस ने ढेर कर दिया था।

विशेष कोर्ट के न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा की अदालत ने आरोपियों- मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजम, सैफुर्रहमान और मोहम्मद सलमान को दोषी करार दिया है जबकि शाहबाज हुसैन को बरी कर दिया गया है। मामले में सभी दोषी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। बता दें कि पिछले एक साल में केस की सुनवाई तेज कर 1,296 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और अभियोजन और बचाव पक्ष ने सवाल-जवाब भी किए।

तीनों देश के दूसरे हिस्सों में ब्लास्ट के भी आरोपी

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मामले में जयपुर पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था जबकि तीन आरोपी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ एटीएस जांच नहीं कर सकी है। ये तीनों देश के दूसरे हिस्सों में ब्लास्ट के आरोपी भी हैं।

ये है मामला

राजस्थान की राजधानी जयपुर में 13 मई 2008 को सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। अलग-अलग जगहों पर 8 धमाकों से पुरा जयपुर ही दहल उठा था। इस मामले में 71 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 176 लोग घायल हो गए थे। जयपुर ब्लास्ट मामले में एटीएस ने 11 लोगों को नामजद किया था। इस मामले में पांच आरोपियों को एटीएस राजस्थान ने गिरफ्तार कर लिया था। वहीं हैदराबाद पुलिस ने इस मामले से जुड़े दो आंतकियों को गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भी एक आतंकी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की थी। वहीं तीन आरोपी मामले में अभी भी फरार है। इसके अलावा दो आरोपियों की मौत हो चुकी है।

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TAGS: 2008 Jaipur bomb blasts case, Four accused convicted, one other accused acquitted
OUTLOOK 18 December, 2019
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