आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, दफ्तर के लिए नई दिल्ली में मांगी ज़मीन
आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया और जल्द से जल्द राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता देने का हवाला देते हुए केंद्र से नई दिल्ली में उपयुक्त भूमि आवंटित करने के लिए कानून के अनुसार आवश्यक कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की, जिससे पार्टी को कार्यालय बनाने में मदद मिल सके।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने दलीलों पर गौर करने के बाद, आवास और शहरी मामलों और भूमि और विकास मंत्रालय के सचिव कार्यालय के माध्यम से केंद्र को नोटिस जारी किया और उन्हें मामले में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल, 2024 को तय की।
आम आदमी पार्टी की याचिका में कहा गया है कि प्रतिवादियों द्वारा जारी नीतियों के मद्देनजर वह अपनी राष्ट्रीय और राज्य इकाइयों के कार्यालयों के निर्माण के लिए कुल एक हजार वर्ग मीटर क्षेत्र की हकदार है, जिसमें 500 वर्ग मीटर तक भूमि आवंटन का प्रावधान है। सभी राष्ट्रीय दलों के दोनों सदनों में अधिकतम 15 सांसद हैं।
इसके अलावा, यह दिल्ली राज्य इकाइयों के लिए 500 वर्ग मीटर तक भूमि के अतिरिक्त आवंटन का भी प्रावधान करता है जहां राष्ट्रीय पार्टी का दिल्ली विधानमंडल में प्रतिनिधित्व है।
याचिका में आगे कहा गया है कि नेशनल पीपुल्स पार्टी, जिसे हाल ही में 2019 में लोकसभा और राज्यसभा में एक-एक सदस्य के साथ राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी गई थी, को भी अपने राष्ट्रीय पार्टी कार्यालय के निर्माण के लिए नॉर्थ एवेन्यू, नई दिल्ली में जमीन आवंटित की गई थी। अन्य राष्ट्रीय दलों के भी वर्तमान में दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, अकबर रोड आदि केंद्रीय स्थानों पर आवंटित भूमि पर कार्यालय हैं।
हालांकि, प्रतिवादी ने नई दिल्ली में अपने राष्ट्रीय और राज्य इकाई कार्यालयों के निर्माण के लिए याचिकाकर्ता/आम आदमी पार्टी को स्पष्ट अधिकार के बावजूद और राष्ट्रीय के रूप में मान्यता मिलने के लगभग छह महीने बीत जाने के बावजूद भूमि आवंटित करने से इनकार करना, ना केवल मनमानी है बल्कि भेदभावपूर्ण भी है।
इस तरह का इनकार और भी अधिक गंभीर है क्योंकि याचिकाकर्ता विपक्ष में एक पार्टी है और इसलिए, यह प्रतिवादियों पर निर्भर है कि वे ऐसे अधिकारों को कम करने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने के बजाय विपक्ष में बैठे लोगों को लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का पूरा उपयोग करने में सक्षम बनाएं।
याचिका में कहा गया है कि जमीन आवंटित करने से इनकार ने पार्टी को अन्य राष्ट्रीय पार्टियों की तुलना में बहुत नुकसान में डाल दिया है और इस प्रकार, यह लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली के लोकाचार का उल्लंघन करता है, जिससे पार्टी को उचित कार्यालय परिसर के अभाव में ठीक से काम करने से रोका जा सकता है।