Advertisement
25 April 2017

साबरमती एक्सप्रेस विस्फोट मामला: 16 साल बाद एएमयू के छात्र को जमानत मिली

google

इस ट्रेन में यह विस्फोट स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हुआ था जब वह मुजफ्फरपुर से अहमदाबाद जा रही थी और कानपुर के नजदीक थी। इस विस्फोट में दस व्यक्तियों की जान चली गयी थी।

प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड की पीठ ने कहा कि वानी 16 साल से अधिक समय से जेल में है और 11 में से नौ मामलों में उसे बरी किया जा चुका है। पीठ ने कहा कि अभी तक अभियोजन के 96 गवाहों में से सिर्फ 20 से ही जिरह हो सकी है। न्यायालय ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि सभी आवश्यक गवाहों से जिरह 31 अक्तूबर तक पूरी कर ली जाये।

पीठ ने कहा, निचली अदालत को निर्देश दिया जाता है कि महत्वपूर्ण गवाहों से जिरह 31 अक्तूबर, 2017 तक पूरी की जाये। यह कवायद पूरी होती है या नहीं, परंतु याचिकाकर्ता :वानी को: निचली अदालत द्वारा निर्धारित शर्तों पर एक नवंबर, 2017 से जमानत पर रिहा कर दिया जायेगा।

Advertisement

न्यायालय ने इस तथ्य का भी संज्ञान लिया कि याचिकाकर्ता वानी के सह आरोपी को 2001 में ही जमानत पर रिहा कर दिया गया था। वानी को दिल्ली पुलिस ने विस्फोटक और आपत्तिजनक सामग्री के साथ 2001 में गिरफ्तार किया था। वानी श्रीनगर के पीपरकारी इलाके का निवासी है और वह इस समय लखनउ जेल में बंद है। वानी गिरफ्तारी के समय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अरबी भाषा में पीएचडी कर रहा था। एजेंसी

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
TAGS: साबरमती एक्‍सप्रेस, विस्‍फोट, एएमयू, जमानत, Sabarmati express, explosion, AMU
OUTLOOK 25 April, 2017
Advertisement