'अग्निपथ' योजना: विरोध के बीच गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, अग्निवीरों के लिए सीएपीएफ-असम राइफल्स में 10% आरक्षण
नई सशस्त्र बलों की भर्ती नीति 'अग्निपथ' को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन जारी है। युवा सड़कों पर उतर अग्निवीर की भर्ती को लेकर विरोध जाहिर कर रहे हैं तो वहीं विरोध के बीच अब गृह मंत्रालय ने इसे लेकर बड़ा ऐलान किया है। गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि अग्निवीरों को केंद्रीय आर्म्ड पुलिस फोर्स (सीएपीएफ) और असम राइफल्स में 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया गया है। मंत्रालय ने ट्वीट कर लिखा कि गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में अग्निपथ योजना के अंतर्गत 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए 10% रिक्तियों को आरक्षित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। साथ ही युवकों को आयुसीमा में भी छूट देने का फैसला किया है।
इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने अग्निवीर के रूप में सेवा पूरी करने वालों के लिए अधिकतम उम्र की सीमा में भी छूट का ऐलान कर दिया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट दी जाएगी। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती अग्निवीरों के पहले बैच के लिए अधिकतम आयु की सीमा में पांच साल की छूट दी जाएगी।
बता दें कि पिछले दिनों सरकर ने तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लॉन्च की है। इसके तहत सैन्य बलों में चार साल की सेवा के लिए अग्निवीरों की नियुक्ति होनी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा था कि चार साल के बाद रिटायर होनेवाले इन जवानों के पास आगे क्या विकल्प रहेगा ? रिटायरमेंट के बाद ये क्या करेंगे ? इसलिए पहले ही सरकार की ओर से यह ऐलान किया गया था इन जवानों को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेंज और असम राइफल्स की नियुक्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी। आज गृह मंत्रालय ने इन नियुक्तियों में अग्निवीरों को मिलने वाली प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर दिया है।