यूपी: हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में निचली अदालत की सुनवाई पर लगाई रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की “वास्तविक जन्मभूमि” पर पूजा की अनुमति मांगने से संबंधित मामले की सुनवाई पर बुधवार को रोक लगा दी।
यह मुकदमा निचली अदालत में चल रहा है और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि कथित तौर पर ट्रस्ट मस्जिद ईदगाह के कब्जे में है।
अदालत ने प्रतिवादियों को मामले में सुनवाई की अगली तारीख तक जवाबी हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया, जिसे बाद में रजिस्ट्रार द्वारा तय किया जाएगा।
न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा दायर एक याचिका में मथुरा जिला न्यायाधीश द्वारा पारित 19 मई, 2022 के फैसले और आदेश को चुनौती देने वाली याचिका में यह आदेश पारित किया।
अपने 19 मई के आदेश के माध्यम से, पुनरीक्षण अदालत ने निचली अदालत को मामले की सुनवाई करने और उसमें उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया था।
याचिकाकर्ता की दलील थी कि आदेश क्षेत्राधिकार के बिना था क्योंकि संशोधन का मूल्यांकन 25,00,000 रुपये से अधिक था और इसलिए, जिला न्यायाधीश के पास पुनरीक्षण को सुनने के लिए आर्थिक क्षेत्राधिकार नहीं था।
अदालत ने बुधवार की सुनवाई में कहा कि याचिकाकर्ता प्रतिवादियों द्वारा जवाबी हलफनामा दाखिल करने के चार सप्ताह के भीतर अपना प्रत्युत्तर दाखिल कर सकता है।